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कानपुर देहात: कानपुर देहात पुलिस के चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ को बड़ी सफलता मिली है। भोगनीपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को माननीय न्यायालय ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
यह घटना 7 जून 2020 की है। रात करीब 1 बजे अमरौधा निवासी काशीराम दोहरे दीवार फांदकर महेश चंद्र प्रजापति के घर में घुस आया था। उसने उनकी 9 साल की बेटी कल्पना के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़ित परिवार की तहरीर पर भोगनीपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई से महज दो महीने के अंदर, 2 अगस्त 2020 को, विवेचक राकेश सिंह ने साक्ष्य जुटाकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर दिया।
‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी से गवाहों के बयान मजबूती से रखे गए। इसी का नतीजा रहा कि 11 सितंबर 2025 को माननीय न्यायालय एडीजे-13, कानपुर देहात ने आरोपी काशीराम दोहरे को दोषी ठहराया।
न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6/18 के तहत 10 साल के कठोर कारावास और ₹25,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 2 महीने की अतिरिक्त कैद होगी। इसके अलावा, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 457 के तहत 2 साल की कैद और ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। इस सजा को कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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