वैधता को कई बार बढ़ाया
इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है. मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक वैध मानी जा सकती है.
वहीं परामर्श में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक वैध मानें. ऐसे में अब 30 जून 2021 तक कोई जुर्माना नहीं लगेगा. हालांकि इस वैधता को अगर आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो 30 जून 2021 के बाद से ऐसे एक्सपायर दस्तावेजों पर जुर्माना लग सकता है.
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