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अमन यात्रा, कानपुर देहात। पैन और आधार को लिंक करने के बारे में लोगों को गलतफहमी है कि हमने बैंक में पैन और आधार दे रखा है या पैन और आधार में एक ही मोबाइल जुड़ा है तो पैन से आधार अपने आप लिंक हो जाएंगे जबकि ऐसा नहीं है पैन और आधार को इनकम टैक्स की साइट पर जाकर लिंक करना होता है जिसके लिए सरकार पिछले 3 सालों से बिना किसी शुल्क के लिंक करने की डेट बढ़ाती आ रही थी लेकिन काफी लोग इसकी अनिवार्यता को लेकर गंभीर नहीं हो रहे थे तो सरकार ने इसके लिए शुल्क लागू कर दिया 31 मार्च 2022 से 30 जून तक इसके लिए 500 रूपये शुल्क लिया गया अब 1 जुलाई से 1000 रूपये शुल्क लिया जा रहा है और 31 मार्च 2023 के बाद सरकार बिना आधार से लिंक हुए पैन कार्ड को रद्द कर देगी या पेनल्टी बहुत अधिक बढ़ा देगी और एक बात प्रत्येक पैन कार्ड धारक को अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है चाहे वो कार्ड धारक टैक्स के दायरे में आता हो या नहीं सरकार पैन को आधार से इसलिये लिंक कराना चाहती है जिससे कि एक व्यक्ति का एक ही वैलिड पैन कार्ड हो और यदि गलती से दूसरा बन भी गया है तो उसे सरेंडर किया जाये जिससे कि वो किसी दूसरे फर्जी पैन कार्ड से टैक्स न बचा पाये।
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