कानपुर देहात: अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार, पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात द्वारा पुलिस लाइन सभागार में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य जनपद के सभी विवेचकों को माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल होने वाले जमानत प्रार्थना पत्रों पर 19 बिंदु एवं प्रस्तरवार आख्या तैयार करने के लिए प्रशिक्षित करना था।
कार्यशाला में जनपद के सभी पुलिस उपाधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, उप निरीक्षक और निरीक्षक ने भाग लिया। संयुक्त निदेशक अभियोजन, कानपुर देहात, अविनाश चंद्र चतुर्वेदी ने विवेचकों को जमानत प्रार्थना पत्रों की प्रस्तावर आख्या तैयार करने के महत्व और तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से 19 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताया कि कैसे इन बिंदुओं का विस्तार से उत्तर देना चाहिए।
चतुर्वेदी ने यह भी बताया कि जमानत प्रार्थना पत्रों की आख्या तैयार करते समय अभियुक्त के आपराधिक इतिहास और डीसीआरबी रिपोर्ट को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने सभी विवेचकों को सलाह दी कि वे अपनी आख्या को त्रुटिहीन बनाएं और संबंधित अभियोजन अधिकारी से जांच कराकर ही उसे नोडल अधिकारी के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल करें।
इस कार्यशाला के माध्यम से विवेचकों को जमानत प्रार्थना पत्रों पर आख्या तैयार करने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य में दाखिल किए जाने वाले सभी जमानत प्रार्थना पत्रों पर पूरी तरह से तैयार और सटीक आख्याएं होंगी।
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