कानपुर देहात: दहेज हत्या का सिलसिला जारी, पति-ससुर दोषी
रूरा थाना में हुई एक दिल दहला देने वाली दहेज हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट ने आरोपी पति और ससुर को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों को 7 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है और साथ ही 2-2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
- दोनों को 7.7 साल की सजा और 2000 रुपए जुर्माना
कानपुर देहात: रूरा थाना में हुई एक दिल दहला देने वाली दहेज हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट ने आरोपी पति और ससुर को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों को 7 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है और साथ ही 2-2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो दोनों को अतिरिक्त 2 महीने की कैद भुगतनी होगी।
यह मामला 27 फरवरी 2020 को हुई शादी से जुड़ा है। मड़ौली निवासी सोनू की शादी जिनई गढ़ेवा की अलका से हुई थी। लेकिन, शादी के महज दो महीने बाद 3 मई 2020 को अलका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता रामपाल ने आरोप लगाया था कि अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई।
पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच की और सोनू और उसके पिता लाल बहादुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजे पारुल श्रीवास्तव की अदालत ने गवाहों के बयानों और पुलिस की जांच के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया है। अभियोजन पक्ष के वकील अजय तिवारी और विशाल कटियार ने इस फैसले की पुष्टि की है।
यह फैसला दहेज प्रथा के खिलाफ एक बड़ी जीत माना जा रहा है।