कानपुर देहात: महिला मित्र की मौत का मामला, आरोपी को 5 साल का कठोर कारावास
कोर्ट ने सुनाया फैसला, ₹5,000 का अर्थदंड भी लगाया

- कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र का मामला।
- लोकेश कुमार को 5 साल की सजा और ₹5,000 का जुर्माना।
- 3 अक्टूबर 2021 को महिला मित्र अंजू की हुई थी मौत।
- आरोपी लोकेश ने मारपीट कर अंजू को पहुंचाया था गंभीर चोटें।
- पिता मौजीलाल ने ही बेटे के खिलाफ दर्ज कराया था केस।
पिता ने ही बेटे के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत, मारपीट के बाद हुई थी मौत
कानपुर देहात: कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र में महिला मित्र की मौत के मामले में न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी लोकेश कुमार को पाँच साल के कठोर कारावास की सजा और पाँच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। यह फैसला एक पुराने मामले से जुड़ा है, जिसमें लोकेश पर अपनी महिला मित्र अंजू के साथ मारपीट करने और उसकी मौत का कारण बनने का आरोप था।
यह घटना 3 अक्टूबर 2021 की है, जब बिज़हरा गाँव के निवासी मौजीलाल ने अपने ही बेटे लोकेश के खिलाफ डेरापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका बेटा अक्सर अपनी महिला मित्र अंजू के साथ मारपीट करता था। घटना के दिन भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद लोकेश ने अंजू की बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल अंजू को इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने मौजीलाल की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर उपनिरीक्षक राजेश कुमार को जांच सौंपी। जांच अधिकारी ने सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाए और गवाहों के बयान दर्ज किए। गहन जांच के बाद, 7 नवंबर 2021 को लोकेश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी गवाहों के बयानों और प्रस्तुत किए गए सबूतों पर गौर किया। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने लोकेश कुमार को दोषी पाया और उसे यह सजा सुनाई। इस फैसले से न्याय की जीत हुई है और यह संदेश भी दिया गया है कि अपराध करने वालों को कानून से बच पाना मुश्किल है।
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