कानपुर देहात में त्रिस्तरीय पंचायत मतदाता सूची का वृहद पुनरीक्षण शुरू: आयोग ने जारी की समय-सारिणी
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कानपुर देहात में त्रिस्तरीय पंचायतों की मतदाता सूचियों का वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है।

कानपुर देहात – राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कानपुर देहात में त्रिस्तरीय पंचायतों की मतदाता सूचियों का वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत), अमित कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित विस्तृत समय-सारिणी के अनुसार यह पुनरीक्षण कार्य संपन्न होगा।
विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम की मुख्य तिथियाँ:
- 18 जुलाई 2025 से 13 अगस्त 2025: बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) और पर्यवेक्षकों को कार्यक्षेत्र का आवंटन, प्रशिक्षण, स्टेशनरी वितरण, तथा किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के विलय या शहरी निकाय में समाहित होने पर मतदाता सूची से नाम हटाने और नई सूची प्रिंट करने की कार्यवाही। यह प्रक्रियाएँ समानांतर चलेंगी।
- 14 अगस्त 2025 से 29 सितंबर 2025: बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना, सर्वेक्षण और हस्तलिखित पांडुलिपि तैयार करना। इसमें 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी योग्य व्यक्तियों के नाम शामिल किए जाएँगे।
- 14 अगस्त 2025 से 22 सितंबर 2025: ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि।
- 23 सितंबर 2025 से 29 सितंबर 2025: ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जाँच।
- 30 सितंबर 2025 से 6 अक्टूबर 2025: परिवर्धन, संशोधन और विलोपन के लिए तैयार हस्तलिखित पांडुलिपियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करना।
- 7 अक्टूबर 2025 से 24 नवंबर 2025: ड्राफ्ट नामावलियों की कंप्यूटरीकृत पांडुलिपि तैयार करना।
- 25 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025: कंप्यूटरीकरण के बाद मतदान केंद्रों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग और फोटोकॉपी कराने का कार्य।
- 5 दिसंबर 2025: अनंतिम मतदाता सूची के आलेख का प्रकाशन।
- 6 दिसंबर 2025 से 12 दिसंबर 2025: प्रकाशित अनंतिम मतदाता सूची का निरीक्षण तथा दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त करना। इस दौरान 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले निर्वाचकों के भी दावे स्वीकार किए जाएँगे।
- 13 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025: दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण।
- 20 दिसंबर 2025 से 23 दिसंबर 2025: दावे/आपत्तियों के निस्तारण के बाद हस्तलिखित पांडुलिपियाँ तैयार कर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करना।
- 24 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026: पूरक सूचियों का कंप्यूटरीकरण और उन्हें मूल सूची में समाहित करना।
- 9 जनवरी 2026 से 14 जनवरी 2026: पूरक सूचियों के कंप्यूटरीकरण के बाद मतदान केंद्रों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग और फोटोकॉपी कराने का कार्य।
- 15 जनवरी 2026: निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन।
अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) अपने-अपने त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाएँगे और इसे सभी संबंधित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। इस वृहद पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे, और कार्य निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूरा किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा बढ़ाई नहीं जाएगी।
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