कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के पुखरायां में 8 दिसंबर को एक 68 वर्षीय दादा ने अपनी 15 वर्षीय पोती के साथ दुष्कर्म किया। इस घिनौने कृत्य को अंजाम देते हुए आरोपी पोती को गाय चराने के बहाने जंगल में ले गया, जहाँ उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।
पीड़िता की माँ ने, जो चकरपुर में मजदूरी करती है, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। विशेष न्यायाधीश पास्को शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी की उम्र का हवाला देते हुए कम सजा की मांग की। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने एडीजीसी विकास कटियार और अमित सिंह चौहान के माध्यम से रिश्तों को कलंकित करने वाली इस घटना के लिए कड़ी सजा की मांग की।
न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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