कानपुर देहात में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत अमराहट थाना क्षेत्र में दर्ज पॉस्को एक्ट के मामले में कोर्ट ने आरोपी शिववीर सिंह को दोषी करार दिया है।
एडीजे 13/पॉस्को एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 10000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354,452,323,506 और पॉस्को एक्ट की धारा 8 के तहत दोष सिद्ध हुए हैं।जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त कारावास का प्रावधान रखा गया है।
इसी मामले में दूसरे आरोपी जितेंद्र सिंह को साक्ष्य न मिलने पर बरी कर दिया गया है।दोनों आरोपी अमराहट थाना क्षेत्र के विलासपुर गांव के रहने वाले हैं।कोर्ट ने पीड़िता के हित में जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि देने का आदेश दिया है।यह सफलता कानपुर देहात पुलिस,मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन टीम द्वारा किए गए प्रयास का नतीजा है।
राजपुर, कानपुर देहात - राजपुर कस्बे में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है।जहाँ एक…
कानपुर देहात, रनियां: रनिया के ओंकारेश्वर इंटर कॉलेज में आज का दिन बेहद खास रहा।…
कानपुर देहात: रनियां थाना क्षेत्र के चिटिकपुर में एक बंद पड़ी सरिया फैक्ट्री में आज…
कानपुर नगर: किसानों को समय पर और सही दाम पर खाद मिले, यह सुनिश्चित करने…
कानपुर देहात: भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के पुखरायां कस्बे में आज एक दुखद घटना सामने आई,…
कानपुर देहात: रसूलाबाद थाना क्षेत्र के पम्मापुरा गांव में चोरों ने एक घर को निशाना…
This website uses cookies.