कानपुर देहात में लूट के आरोपी को दो साल की सजा,3 हजार का लगा जुर्माना
कानपुर देहात में पुलिस की सक्रियता के चलते अपराधियों को सजा दिलाने का सिलसिला लगातार जारी है।ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी का नतीजा सामने आया है।

- जुर्माना न भरने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास
कानपुर देहात में पुलिस की सक्रियता के चलते अपराधियों को सजा दिलाने का सिलसिला लगातार जारी है।ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी का नतीजा सामने आया है। रूरा थाने में दर्ज एक लूट के मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई है।
स्पेशल जज डकैती कोर्ट ने औरैया के गोविंदनगर निवासी सौरभ सक्सेना को दोषी करार दिया है।सौरभ के खिलाफ वर्ष 2017 में धारा 392 के तहत मामला दर्ज किया गया था।कोर्ट ने आरोपी को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही 3000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 10 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
कोर्ट ने आरोपी को पहले से जेल में बिताई गई अवधि को भी सजा में समायोजित किया है।यह कार्यवाही जिला पुलिस,मॉनिटरिंग सेल और कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी का नतीजा है।पुलिस ने सभी थाना प्रभारियों से अनुरोध किया है कि वे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में प्रभावी पैरवी करें।
Discover more from अमन यात्रा
Subscribe to get the latest posts sent to your email.