कानपुर देहात में 26 मार्च को होगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम: सिकन्दरा में आयोजन की तैयारी
जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में जिला समाज कल्याण अधिकारी गीता सिंह ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अवशेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए जनपद में एक भव्य वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के अवशेष लक्ष्य पूर्ति के लिए समाज कल्याण विभाग सक्रिय, पात्र जोड़ों से आवेदन की अपील
कानपुर देहात: जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में जिला समाज कल्याण अधिकारी गीता सिंह ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अवशेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए जनपद में एक भव्य वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 26 मार्च 2025 को नगर निकाय सिकन्दरा में आयोजित होगा। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता करना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है।
प्रत्येक जोड़े पर 51,000 रुपये की सहायता
जिला समाज कल्याण अधिकारी गीता सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े के विवाह पर शासन द्वारा कुल 51,000 रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। इसमें 35,000 रुपये की राशि सीधे कन्या के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी, ताकि वह अपनी गृहस्थी की शुरुआत आसानी से कर सके। इसके अलावा, 10,000 रुपये की वैवाहिक सामग्री उपहार स्वरूप प्रदान की जाएगी, जिसमें कपड़े, बर्तन और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल होंगी। शेष 6,000 रुपये का उपयोग विवाह समारोह के आयोजन जैसे पंडाल, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं पर किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, पात्रता शर्तें जारी
गीता सिंह ने जनपद के पात्र आवेदकों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक जरूरतमंद जोड़े इस अवसर का लाभ लें, ताकि उनकी शादी सम्मानजनक और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। योजना के तहत पात्रता की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:
- कन्या के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 2 लाख रुपये तक होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र माता-पिता या अभिभावक का होना अनिवार्य है।
- शादी की तिथि पर कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- कन्या अविवाहित हो सकती है या विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा (कानूनी रूप से तलाक प्राप्त) हो, जिसका पुनर्विवाह होना हो।
सिकन्दरा में होगा भव्य आयोजन
यह वैवाहिक कार्यक्रम सिकन्दरा नगर निकाय में आयोजित किया जाएगा, जहां सभी तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी गई हैं। जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिलाधिकारी आलोक सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र जोड़ों का चयन पारदर्शी तरीके से हो और सभी लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ मिले।
गरीब परिवारों के लिए वरदान बनी योजना
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के जरिए न केवल विवाह का खर्च कम होता है, बल्कि सामाजिक एकता और समरसता को भी बढ़ावा मिलता है। कानपुर देहात में इस बार होने वाला यह आयोजन भी सैकड़ों परिवारों के लिए खुशियों का सबब बनेगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने अंत में कहा कि आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है, इसलिए पात्र जोड़े जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। यह आयोजन न केवल एक विवाह समारोह होगा, बल्कि सामाजिक उत्थान और सम्मान का प्रतीक भी बनेगा।
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