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कानपुर नगर: अतिरिक्त हथियार रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई, UIN रहित शस्त्र लाइसेंस होंगे निरस्त

यह निर्देश उत्तर प्रदेश शासन, गृह अनुभाग-5, लखनऊ द्वारा जारी किए गए हैं, जिसका उद्देश्य हथियारों का उचित विनियमन करना है।

कानपुर नगर: अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) डॉ. राजेश कुमार ने आम जनता को सूचित किया है कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर उन सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिनके पास दो से अधिक हथियार हैं या जिनके लाइसेंस पर यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) नहीं है। यह निर्देश उत्तर प्रदेश शासन, गृह अनुभाग-5, लखनऊ द्वारा जारी किए गए हैं, जिसका उद्देश्य हथियारों का उचित विनियमन करना है।

दो से अधिक शस्त्रों के लिए निर्देश

डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि जिन लाइसेंस धारकों के पास दो से अधिक शस्त्र हैं, उन्हें एक सप्ताह के भीतर अपने अतिरिक्त हथियार संबंधित थाने में जमा कराने होंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके शस्त्र लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

UIN रहित लाइसेंस धारकों के लिए आदेश

इसी प्रकार, जिन शस्त्र लाइसेंस धारकों के लाइसेंस में यू0आई0एन0 (UIN) नहीं है, उन्हें अगले 15 कार्य दिवसों के भीतर शस्त्र अनुभाग में जाकर अपना लाइसेंस जमा करना होगा। इसके बाद, उन्हें आयुध नियम-2016 के तहत नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।

अधिकारी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर UIN रहित शस्त्र धारक निर्धारित समय सीमा में अपने लाइसेंस जमा नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यह खबर amanyatralive.com आपके लिए लेकर आया है।

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Author: aman yatra


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