कान्टेन्मेंट जोन, निगरानी व अपेक्षित साॅवधानियों के विषय में निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई से हो अनुपालन: डीएम
किसी भी बंद स्थान यथा हाॅल, कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में 50 व्यक्तियों तक ही फेसमास्क, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ आयोजन होंगे।
- कन्टेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धर्म स्थालों के अन्दर एक बार में 05 से अधिक श्रद्धालु न हो।
कानपुर देहात,अमन यात्रा : मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 से सम्बन्धित कान्टेन्मेंट जोन निगरानी व अपेक्षित साॅवधानियों के विषय में निर्गत दिशा निर्देशों के तहत जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बंद व खुले स्थानों के लिए अधिकतम व्यक्तियों की संख्या की जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकाॅल तथा अपेक्षित सावधानियां बरतने के साथ कन्टेन्मेंट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, साॅस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठे होंने की व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक निम्नवत होगी।
किसी भी बंद स्थान यथा हाॅल, कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में 50 व्यक्तियों तक ही फेसमास्क, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ आयोजन होंगे। खुले स्थान, मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तथा किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्ति तक ही फेसमास्क, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ आयोजन होंगे।
इसी प्रकार स्थानीय मण्डियों को इस प्रकार संचालित किया जाये, जिससे वहां फुटकर बिक्री आदि के कारण भीडभाड न हो सके एवं नियंत्रित तरीके से कार्य हो सके। यदि आवश्यक हो तो ऐसे स्थानीय मण्डियों को भीडभाड वाले स्थानों से दूर अथवा खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल के नियमों का पालन करते हुए स्थानान्तरित करने पर भी विचार करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाये। मण्डी में अलग-अलग समय में खोला जाय तथा फुटकर दुकानों को प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक संचालित किया जाए तथा सभी प्रमुख मण्डियों में प्रातः 4 बजे से 8 बजे के बीच ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रूप से करायी जाये तथा उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी निरीक्षण करे तथा उक्त व्यवस्था समुचित रूप से चलती रहे।
जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षण कार्य दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक बन्द रहेगा परन्तु जहां परीक्षाएं चल रही होंगी वहाॅ परीक्षाएं यथावत सम्पन्न करायी जायेगी। जनपद के समस्त कोचिंग संस्थान दिनांक 30 अपैल तक बन्द रहेंगे/यद्यपि कोचिंग संस्थान आनलाइन कक्षाओं का संचालन कर सकते है।
कन्टेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धर्म स्थालों के अन्दर एक बार में 05 से अधिक श्रद्धालु न हो। प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने हेतु एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं इंफ्रारेड-थर्मामीटर की भी व्यवस्था यथासम्भव की जाए। सभी प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेस-कवर/मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में रोकथाम संबंधी उपायों के रूप में जन-जागरूकता के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु परिसर में पोस्टर/स्टैन्डीज का प्रयोग प्रमुखता से करना होगा।
जिलाधिकारी ने परिसर के अन्दर संदिग्ध/पुष्टि केस के मामले में बीमार व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रखा जाए जिससे कि वह अन्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग हो जाए। डाक्टर द्वारा उसकी जांच/परिक्षण होने तक उसे मार्क/फेस-कवर दिया जाए।
तुरंत निकटतम अस्पताल/क्लीनिक अथवा जिला चिकित्सालय हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-5145 को सूचित किया जाए अथवा जनपद में संचालित कोविड कमाण्ड सेन्टर के दूरभाष सं0 05111-271007, 271041 अथवा मो0नं0 9044070030 पर सूचित किया जाए। नामित स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा मरीज और उसके संबंध में संक्रमण का मूल्यांकन किया जाएगा। तदनुसार कार्यवाही की जाएगी, यदि व्यक्ति पाॅजिटिव पाया जाए तो उस परिसर को पूर्ण रूप से कीटाणु रहित किया जाए। उन्होंने उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये है।