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कारखाना के लाइसेंस हेतु ऐसोसिएशन के पदाधिकारी एवं उद्यमी निवेश मित्र पोर्टल पर करें ऑनलाइन आवेदन

शासन से प्राप्त निर्देशों के दृष्टिगत में जिलाधिकारी नेहा जैन की अध्यक्षता में एवं मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडेय की उपस्थिति में जनपद के उद्यमियों जैसे- कोल्ड मालिकों, पेट्रोल पम्प चालकों, जरदोजी क्षेत्र के सेवायोजकों, आरा मशीनों, धान मिल / दाल मिल चालकों इत्यादि के साथ कारखाना अधिनियम 1948 के सम्बन्ध में मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में बैठक सम्पन्न हुई।

अमन यात्रा, कानपुर देहात। शासन से प्राप्त निर्देशों के दृष्टिगत में जिलाधिकारी नेहा जैन की अध्यक्षता में एवं मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडेय की उपस्थिति में जनपद के उद्यमियों जैसे- कोल्ड मालिकों, पेट्रोल पम्प चालकों, जरदोजी क्षेत्र के सेवायोजकों, आरा मशीनों, धान मिल / दाल मिल चालकों इत्यादि के साथ कारखाना अधिनियम 1948 के सम्बन्ध में मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में बैठक सम्पन्न हुई।

 

बैठक में सर्वप्रथम सहायक निदेशक, कारखाना कानपुर क्षेत्र रामबहादुर द्वारा सभी उद्यमियों को कारखाना अधिनियम के प्रावधानों एवं लागू होने वाली शर्तों से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया की ऐसे प्रतिष्ठान जहाँ वर्ष में किसी भी दिन शक्ति के साथ 20 या उससे अधिक एवं शक्ति के बिना 40 या उससे अधिक कर्मकरों से कार्य कराने वाले प्रतिष्ठान, कारखाना की श्रेणी में आवर्त होते हैं और कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत उनका लाइसेन्स लेना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार विनिर्माण प्रक्रिया की परिभाषा व्यापक है जिसमें उत्पाद के साथ जुडी हुई अन्य प्रक्रिया जैसे शीतग्रह में संरक्षण प्रक्रिया भी शामिल है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि अधिनियम की धारा 85 के अनुसार कुछ प्रकार के प्रतिष्ठानों में 05 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत होने पर भी उन्हें कारखाना अधिनियम में पंजीयन कराना होता है। इसमें जनपद में संचालित धान मिल, दाल मिल, आरा मशीन, पेट्रोल पम्प इत्यादि सम्मिलित है। सभी उपस्थित ऐसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं उद्यमियों को अवगत कराया गया कि रजिस्ट्रेशन के लिये निवेश मित्र पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें और इस हेतु उनको किसी भी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है लाइसेन्स की प्रक्रिया ऑनलाइन है। बैठक में उपस्थित सभी उद्यमियों की शंका का समाधान किया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त पंजीयन का उद्देश्य किसी का उत्पीडन करना नहीं बल्कि शासन की मंशा के अनुरूप ज्यादा से ज्यादा प्रतिष्ठानों को मुख्य धारा से जोड़कर प्रदेश की जी०डी०पी० में शामिल करना है। इसके अतिरिक्त पंजीयन की बजह से Safty मानदण्ड इत्यादि भी विद्यमान रहेंगे एंव किसी भी तरह की घटना होने की आशंका कम से कम होगी। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उद्यमियों की सुविधा हेतु सभी विभागों को आवश्यक सहायता देने के निर्देश दिये गये जिससे की पंजीयन प्रक्रिया सुगम बन सके।सहायक श्रमायुक्त, अवधेश वर्मा ने बताया की पंजीकृत प्रतिष्ठानों / कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के लिये श्रम विभाग की योजनायें भी संचालित है इस लिये भी श्रमिकों के हित में भी पंजीयन अपेक्षित है। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी आए हुए संस्थानों के पदाधिकारियों से कहा कि अपने अपने क्षेत्र के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों आदि में सीएसआर के माध्यम से झूला, आरो आदि लगवाएं जिससे कि गरीब बच्चों को सुविधा मिल सके। वहीं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सीएसआर के माध्यम से हेल्थ एटीएम आदि सुविधाएं कराएं, जिससे कि कानपुर देहात की जनता को लाभ मिल सके। वहीं बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों से कहा कि ज्यादा से ज्यादा अपने प्रतिष्ठान में वृक्षारोपण करें, जिससे कि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। इस मौके पर उपायुक्त उद्योग चंद्रभान सिंह, डीएसओ सुनील कुमार आदि अधिकारीगण एवं प्रतिष्ठान के पदाधिकारियों एवं उद्यमी आदि उपस्थित रहे।

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Author: AMAN YATRA

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