किशोरियों को बहलाकर ले जाने की दोषी महिला को तीन साल की सजा
डेरापुर क्षेत्र में करीब छह साल पहले एक गांव की रहने वाली तीन किशोरियों को पड़ोसी महिला बहलाकर अपने साथ ले कर गायब हो गई थी।परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए किशोरियों को बरामद कर आरोपी महिला को जेल भेजा था।इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय अपर जिला जज/एफ टी सी प्रथम श्री सुरेन्द्र सिंह की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी महिला को दोष सिद्ध करते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही अर्थदंड भी लगाया है

- उपरोक्त मामले की माननीय अपर जिला जज/ एफ. टी.सी प्रथम श्री सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी सुनवाई।
कानपुर देहात।डेरापुर क्षेत्र में करीब छह साल पहले एक गांव की रहने वाली तीन किशोरियों को पड़ोसी महिला बहलाकर अपने साथ ले कर गायब हो गई थी।परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए किशोरियों को बरामद कर आरोपी महिला को जेल भेजा था।इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय अपर जिला जज/एफ टी सी प्रथम श्री सुरेन्द्र सिंह की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी महिला को दोष सिद्ध करते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सिंह चौहान व अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि डेरापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसमें बताया था कि 10 फरवरी 2018 को बारह बजे दिन में उसकी बीस वर्षीय व सोलह वर्षीय दो पुत्रियों व पड़ोसी की सत्रह वर्षीय पुत्री को कस्बा की रहने वाली सलमा चना का साग लेने के बहाने बुलाकर तीनों लड़कियों को बहला फुसलाकर कहीं ले गई है।
शाम तक लड़कियों के घर वापस न आने पर उनकी खोजबीन की गई लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका।पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए घटना के चार दिन बाद तीनों लड़कियों को आरोपी महिला सलमा के साथ बरामद कर लिया था साथ ही आरोपी महिला सलमा के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल कर दिए थे।मामले की सुनवाई माननीय अपर जिला जज/एफ टी सी प्रथम श्री सुरेन्द्र सिंह की अदालत में चल रही थी।शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी महिला को दोषसिद्ध करते हुए उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही उस पर नौ हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है वहीं अर्थदंड अदा न करने पर नौ माह का अतरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए हैं साथ ही अर्थदंड की राशि तीनों पीड़िताओं को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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