औरैयाउत्तरप्रदेशफ्रेश न्यूज

किशोरी से छेड़खानी करने के दोषी युवक को 5 वर्ष की कैद

विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) मनराज सिंह थाना अजीतमल क्षेत्र में 6 वर्ष पूर्व एक नाबालिक के साथ घर में घुसकर छेड़खानी करने व गाली-गलौज कर मारपीट करने की दूसरी युवक नीरज उर्फ डब्बू को 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।

Story Highlights
  • कोतवाली अजीतमल क्षेत्र का 6 वर्ष पुराना मामला
  • दोषी पर 20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया

विकास सक्सेना, औरैया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) मनराज सिंह थाना अजीतमल क्षेत्र में 6 वर्ष पूर्व एक नाबालिक के साथ घर में घुसकर छेड़खानी करने व गाली-गलौज कर मारपीट करने की दूसरी युवक नीरज उर्फ डब्बू को 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। इसके अलावा उसे पर 20000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया।

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा एवं विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादिनी पीड़िता ने उक्त नामजद मुकदमा थाना अजीतमल में पंजीकृत कराया। पीड़िता नहीं लिखा थी उसके गांव का युवक नीरज पुत्र राकेश कुमार उसके साथ आये दिन छेड़खानी व अश्लील हरकतें करता रहता था। घर वालों की समझाने पर भी वह नहीं माना। दिनांक 8 जून 2017 की शाम करीब 6:00 बजे अपने घर के बाहर लगे नल पर पानी भर रही थी। तभी नीरज ने उसके साथ भद्दी टिप्पणी की। मना करने पर उसने गाली-गलौज करते हुए थप्पड़ों से मारा। उसकी मां ने शिकायत की तो उन्हें भी धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर छेड़खानी व मारपीट का मुकदमा अजीतमल कोतवाली में पंजीकृत हुआ। पुलिस ने विवेचना कर अभियुक्त नीरज निवासी चकसत्तापुर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम मनराज सिंह की कोर्ट में चला। तथा शुक्रवार को इसका निर्णय सुनाया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने नाबालिक के साथ छेड़खानी करने पर कठोर दण्ड की बहस की। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने घर में घुसकर छेड़खानी की दोषी नीरज उर्फ डब्बू राजपूत 5 वर्ष की कठोर कारावास व 20000 रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया। कोर्ट में प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थ दंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया। दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

AMAN YATRA
Author: AMAN YATRA

SABSE PAHLE


Discover more from अमन यात्रा

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Related Articles

AD
Back to top button

Discover more from अमन यात्रा

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading