किसानों को बड़ा सहारा! दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये की सहायता
उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है! राज्य सरकार ने किसानों की सुरक्षा और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' शुरू की है।

कानपुर देहात: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है! राज्य सरकार ने किसानों की सुरक्षा और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत, अगर कोई किसान किसी दुर्घटना में मर जाता है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
क्यों है ये योजना जरूरी?
हमारे किसान दिन-रात मेहनत करते हैं ताकि देश को अन्न दे सकें। लेकिन कई बार, दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिससे किसानों की जान चली जाती है। इस तरह की घटना से किसान परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने ये योजना शुरू की है।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
- उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी किसान
- जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच हो
- भूलेख में नाम दर्ज हो या फिर बटाई पर खेती करते हों
किस तरह की दुर्घटनाओं में मिलेगा लाभ?
- सड़क हादसे
- बिजली गिरने से
- प्राकृतिक आपदाओं में
- जानवरों के हमले में
- और भी कई तरह की दुर्घटनाओं में
कैसे करें आवेदन?
आप अपने नजदीकी तहसील कार्यालय में जाकर या ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि की जरूरत होगी।
सरकार का प्रयास
राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिले और वे सुरक्षित महसूस करें।
यह योजना किसानों के लिए एक बड़ी राहत है और यह दिखाता है कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
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