किसान पोर्टल पर दर्ज होंगे लाभार्थियों के भू अभिलेख : जिलाधिकारी नेहा जैन
राजस्व व कृषि विभाग से एक एक संपर्क अधिकारी नामित किये जायें। अंकन प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण दर्ज कराए जाने हेतु निर्धारित तिथियों में कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाए।

कानपुर देहात,अमन यात्रा : राजस्व व कृषि विभाग से एक एक संपर्क अधिकारी नामित किये जायें। अंकन प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण दर्ज कराए जाने हेतु निर्धारित तिथियों में कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाए। उक्त निर्देश आज जिलाधिकारी नेहा जैन द्वारा उप निदेशक कृषि को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत समस्त लाभार्थियों के भू अभिलेख का विवरण पीएम किसान पोर्टल पर गुणवत्तापूर्ण रूप से दर्ज कराए जाने हेतु दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत समस्त लाभार्थियों के भू अभिलेख का विवरण पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज किए जाने हेतु तहसील स्तर पर राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग से एक-एक संपर्क अधिकारी नामित किये जायें जिससे विभागीय समन्वय व सुगमता पूर्वक यह कार्य पूर्ण हो सके। उन्होनें कहा कि उप कृषि निदेशक तहसीलों को राजस्व ग्रामवार हार्ड कॉपी सम्बन्धित लेखपालों को उपलब्ध कराएंगे और साथ ही हार्ड कॉपी के प्रारूप में रिक्त स्थान पर राजस्व अभिलेखों के आधार पर भूलेख के विवरण को भी अंकित कराएंगे, जिसके उपरांत संबंधित लेखपालों द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करते हुए वापस तहसील में हार्ड कॉपी को जमा कराया जाएगा।
जिलाधिकारी द्वारा विभागीय तकनीकी सहायक को हार्ड कॉपी के अनुसार लेखपालों को कृषकों की पहचान, ग्राम पंचायतों की मैपिंग आदि में सहयोग हेतु उनके कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले राजस्व ग्रामों के लेखपालों की सहायता हेतु नामित किये जाने हेतु उपनिदेशक कृषि को निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि संबंधित राजस्व कर्मी अपने अपने संबंधी राजस्व ग्राम में उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार लाभार्थी का भूलेख विवरण एक्सेल शीट में दर्ज करेंगे। सूचना फीड करने के पश्चात हार्ड कॉपी से एक्सेल शीट का मिलान संबंधित लेखपाल एवं कृषि विभाग के तकनीकी सहायक द्वारा करते हुए हार्ड कॉपी पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर भी करेंगे।
तत्पश्चात संबंधित उप जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में तहसील लॉगइन से पीएम किसान पोर्टल पर डेटा को अपलोड किया जाएगा, जिसके उपरकान्त यदि कृषको की सूची में जिनके राजस्व ग्राम अथवा तहसील की मैपिंग सही नहीं पायी गयी, उनकी सूची लेखपाल द्वारा अलग से तैयार की जाएगी एवं मैपिंग ठीक कराने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उप जिलाधिकारियों एवं चकबंदी अधिकारी की समन्वय बैठक में सम्बन्धित तहसील को वह सूची उपलब्ध करायी जायेगी जिसे सम्बन्धित तहसील द्वारा उस डाटा को सही मैपिंग के आधार पर भूलेख के अनुसार लाभार्थी के विवरण को पूर्ण कराते हुए यह सूची पुनः जिस तहसील से प्राप्त हुई थी उसे वापस कर दी जायेगी, जहाँ पर सम्बन्धित तहसील द्वारा सूचना का अंकन एक्सेल शीट पुनः अपलोड किया जाएगा एवं लेखपाल को उपलब्ध कराए गए हार्ड कॉपी के अंतिम कॉलम में मृत्य की दशा में मृत्यु एवं भूमिहीन की दशा में “भूमिहीन” अवश्य अंकित किया जाएगा जिसको हार्ड कॉपी के रूप में उप कृषि निदेशक को संबंधित राजस्व कार्मिक द्वारा प्राप्त करा दिया जाएगा, जिसे उप कृषि निदेशक द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्य की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु मास्टर ट्रेनर द्वारा क्षेत्रीय कार्मिकों/लेखपाल का प्रशिक्षण 13-14 जुलाई 2022 को कराया जाएगा जिसमें संबंधित राजस्व कार्मिकों को लाभार्थियों की सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके उपरांत भूलेख के अनुसार हार्ड कॉपी पर लेखपालों द्वारा सूचना का अंकन 15 से 22 जुलाई के मध्य किया जाएगा।16-23 जुलाई, 2022 के मध्य लेखपाल द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचना को एक्सेल शीट में अंकित किया जाएगा एवं 23-25 जुलाई 2022 के मध्य त्रुटिपूर्ण मैपिंग संबंधी लाभार्थियों के सम्बन्ध में समन्वय बैठक का आयोजन एवं सही मैपिंग से सम्बन्धित ग्राम/तहसीलों के अंकन संबंधी कार्यवाही करने के उपरांत 24-28 जुलाई 2022 के मध्य एक्सेल शीट में अंकित सूचना को लेखपाल के हार्ड कॉपी से मिलान उपरान्त 25-30 जुलाई 2022 के मध्य पीएम किसान पोर्टल पर एक्सेल शीट को अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
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