सुशील त्रिवेदी, कानपुर देहात। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा जैन के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व उप जिला निर्वाचन अधिकारी जेपी गुप्ता की अध्यक्षता में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शान्तिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने हेतु आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के सम्बन्ध में समस्त अध्यक्ष/मंत्री मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई, बैठक में अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय/पंचायत) द्वारा समस्त अध्यक्ष/मंत्री मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन को पढ़कर सुनाया गया तथा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
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उन्होंने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत करते हुए बताया कि जनपद में द्वितीय चरण में मतदान संपन्न होगा, जिसमें जनपद के समस्त नगरीय निकायो के अध्यक्ष/सदस्यों के नाम निर्देशन पत्रों का क्रय व जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय 17 अप्रैल से 24 अप्रैल 2023 तक पूर्वान्ह् 11:00 बजे से 03:00 बजे तक है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 25 अप्रैल 2023 को पूर्वान्ह् 11:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक, अभ्यर्थन की वापसी 27 अप्रैल 2023 को 11:00 बजे से 03:00 बजे तक, प्रतीक आवंटन 28 अप्रैल, 2023 से कार्य की समाप्ति तक। मतदान 11 मई, 2023 को पूर्वान्ह् 07:00बजे से 06:00बजे तक, मतगणना 13 मई, 2023 को पूर्वान्ह् 08:00बजे से कार्य की समाप्ति तक संचालित होगा।
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उन्होंने जनपद के समस्त नगरीय निकायों के अध्यक्ष/सदस्य प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता अनुपालन के दृष्टिगत चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग, झण्डा लगाने, झण्डा टागने, बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति के अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं, एजेण्ट को ऐसा नही करने देंगे। किसी भी शासकीय/सार्वजनिक सम्पत्ति/स्थल/भवन/परिसर में/पर विज्ञापन, वॉल राईटिंग नही करेंगे। कटआउट होर्डिग्स/बैनर आदि नही लगाएंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे। चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे और इनका प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। स्थायी तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स नही स्थापित किये जायेंगे। सभा/रैली/जूलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर करेंगे। सभा/रैली/जूलूस में लाउडस्पीकर/प्रचार-वाहन/वीडियो वाहन का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति लेकर करेंगे। निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नही करेंगे। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नही की जाए। उन्होंने कहा कि प्रिन्ट व इलेक्टॉनिक मीडिया पर भी विज्ञापन/प्रचार के पूर्व जिला प्रशासन की अनुमति आवश्यक है।
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उन्होंने चुनाव को प्रभावित करने व आचार संहिता का उल्लघंन करने वालों को सख्त चेतावनी दिया कि कठोर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन केशव नाथ गुप्ता ने भी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों को निर्वाचन संबंधी विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई। समस्त प्रभारी अधिकारी/ समस्त अध्यक्ष/मंत्री मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल/प्रतिनिधि सहित अन्य सम्बन्धित उपस्थित रहे।
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