किसी भी जनप्रतिनिधि को नही बनाया जाएगा मतगणना स्थल का अभिकर्ता
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 जनपद-जालौन में समाविष्ट 219-माधौगढ, 220-कालपी एवं 221-उरई (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना विशिष्ट मण्डी स्थल कालपी रोड उरई में दिनांक 10 मार्च 2022 को प्रातः 08. 00 बजे से तीन निर्धारित मतगणना स्थलों पर प्रारम्भ होगी।

उरई,अमन यात्रा : जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 जनपद-जालौन में समाविष्ट 219-माधौगढ, 220-कालपी एवं 221-उरई (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना विशिष्ट मण्डी स्थल कालपी रोड उरई में दिनांक 10 मार्च 2022 को प्रातः 08. 00 बजे से तीन निर्धारित मतगणना स्थलों पर प्रारम्भ होगी। रिटर्निंग आफिसर के लिए हैण्डबुक में दिये गये निर्देशानुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को मतगणना मेजों की संख्या के बराबर संख्या में मतगणना अभिकर्ता और रिटर्निग आफिसर की मेज पर मतगणना पर निगरानी रखने के लिए एक और अभिकर्ता को नियुक्त करने की अनुमति दी गयी है।
निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अधीन एक हॉल में मतगणना निर्धारित की गयी है। रिटर्निंग आफिसर हेतु एक मेज के अतिरिक्त चौदह मेजे लगाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। इस प्रकार मतगणना अभिकर्ताओं, जो अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियुक्त किये जा सकेंगे, अधिकतम संख्या 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति स्वयं अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जानी होती है। ऐसी नियुक्ति निर्वाचनों का संचालन नियम 1981 में संलग्न प्ररूप 18 में की जाती है। कोई भी अभ्यर्थी प्ररूप 18 में मतगणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम निर्देशानुसार मतगणना अभिकर्ता के रूप में केवल वह व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जिसने कोविड-19 से बचाव हेतु दोनो डोज लगवा ली हो।
अभ्यर्थियों को मतगणना के लिए नियत तारीख के 03 दिवस पूर्व अर्थात दिनांक 07.03.2022 को सायं 17.00 बजे तक प्रत्येक दशा में संबंधित रिटर्निंग आफिसर को ऐसे अभिकर्ताओं की फोटो सहित प्ररूप 18 में प्रस्तुत करनी है रिटर्निंग आफिसर ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए पहचान पत्र तैयार करेंगे और इस अभ्यर्थी को जारी करेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ये परिपक्व व्यक्तियों जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हो को अपने मतगणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं।
निम्न मतगणना अभिकर्ता नियुक्त नहीं किये जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार कोई भी वर्तमान मंत्री, राज्य सरकार का कोई भी वर्तमान मंत्री, वर्तमान संसद सदस्य, विधान मंडल / विधान परिषद का वर्तमान सदस्य, शहरी स्थानी निकायों का मुखिया / प्रमुख / अध्यक्ष जैसे निगम का महपौर, नगर पालिका / नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला स्तरीय परिषद / ब्लॉक स्तरीय पंचायत समिति का अध्यक्ष, राष्ट्रीय / राज्य / जिला सहकारी संस्थाओं के चुने हुए अध्यक्ष, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष, सरकारी निकायों के अध्यक्ष, लोक अभियोजक /अपर लोक अभियोजक, कोई भी सरकारी सेवक।
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