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अमन यात्रा, कानपुर देहात। प्रदेश सरकार कृषको की आय में वृद्धि हेतु सतत प्रयत्नशील है इसी के तहत व उन्नत खेती को बढ़ावा देने हेतु कृषि के क्षत्र में भी कृषि यंत्रों / कृषि रक्षा उपकरणों, कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु जारी शासनादेश जारी करते हुए कृषि के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव लाने हेतु भी प्रयत्नशील है। इस संबंध में उप निदेशक कृषि कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व की व्यवस्था में उप कृषि निदेशक द्वारा सत्यापन से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फर्मों को शतप्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही किये जाने पर ही अनुदान के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती थी, जिसकी पुष्टि साक्ष्यों के आधार पर की जाती थी वहीं इसे संशोधित करते हुए अब उप कृषि निदेशक द्वारा सत्यापन से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायगा कि कृषि यंत्रों / कृषि रक्षा उपकरणों कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं फार्म मशीनरी बैंक के क्रय हेतु फर्मों को लागत का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही किये जाने पर ही अनुदान के भुगतान हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जाएगी एवं सत्यापन में इसकी पुष्टि साक्ष्य के आधार पर ही की जाएगी।
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ऐसे कृषक लाभार्थी जो साक्षर नहीं हैं, जिन्हे चेक बुक जारी नहीं हो सकता है ऐसे कृषक लाभार्थी अपने परिवार के ब्लड रिलेशन (माता, पिता, भाई बहन (अविवाहित) पुत्र, पुत्री (अविवाहित )एवं पुत्रवधू) के खाते से कृषि यंत्रों / कृषि रक्षा उपकरणों, कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं फार्म मशीनरी बैंक के क्रय हेतु फर्मों को लागत का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जा सकेगा तथा ऐसी ग्राम पंचायतें जो फार्म मशीनरी बैंक / कस्टम हायरिंग सेन्टर के अन्तर्गत कृषि यंत्र क्रय करती हैं तो उन्हें परियोजना लागत का कम से कम 20 प्रतिशत धनराशि पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत के खाते से कृषि यंत्र विक्रेता को भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। उन्होनें बताया कि कृषि यंत्रीकरण की योजनाओं में रू0 10,000/- तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों / कृषि रक्षा उपकरणों को अनुदान पर क्रय किये जाने पर लाभार्थी को कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फर्मों को लाभार्थी के खाते से भुगतान करने का प्रतिबंध नहीं होगा।
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