कानपुर देहात

कोई किसान बीमा योजना से लाभ पाने से वंचित रह जाता है तो संबंधित बैंक शाखा की होगी जिम्मेदारी : उप कृषि निदेशक

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जनपद के आधिकाधिक कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उप कृषि निदेशक कानपुर देहात की अध्यक्षता में समस्त बैंकर्स की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आज दिनांक 21.12.2023 को उप कृषि निदेशक कार्यालय कक्ष विकास भवन में किया गया।

कानपुर देहात। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जनपद के आधिकाधिक कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उप कृषि निदेशक कानपुर देहात की अध्यक्षता में समस्त बैंकर्स की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आज दिनांक 21.12.2023 को उप कृषि निदेशक कार्यालय कक्ष विकास भवन में किया गया। बैठक में उप कृषि निदेशक के साथ-साथ जिला उद्यान अधिकारी एवं अग्रणी जिला प्रबंधक बैंक ऑफ़ बड़ौदा कानपुर देहात उप लीड मैनेजर द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उप कृषि निदेशक द्वारा समस्त जिला समन्वयक बैंक को निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी सत्र हेतु कृषको द्वारा अपनी फसल का बीमा कराने हेतु, प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 31 दिसंबर 2023 निर्धारित है। बीमा कंपनी द्वारा अवगत कराया गया है कि अभी तक बैंकों द्वारा अपेक्षित सहयोग न प्रदान किए जाने की वजह से बीमित कृषिको की संख्या में काफी कमी है तथा कई ऋणी कृषक अभी भी अपनी फसल को बीमित करने से वंचित रह गए हैं, जिस पर उप कृषि निदेशक द्वारा समस्त बैंकर्स को निर्देशित किया गया कि अनिवार्य रूप से समस्त ऋणी कृषक की प्रीमियम राशि, फसल बीमा योजना अंतर्गत उनका बीमा कराए जाने हेतु अनिबार्य रूप से काटकर, इसकी सूचना बीमा कंपनी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें यदि किसी बैंक की लापरवाही से कोई किसान बीमा योजना से लाभ पाने से वंचित रह जाता है ऐसी दशा में संबंधित कृषक की फसल क्षति होने पर संबंधित बैंक शाखा पूर्ण रूप से स्वयं उत्तरदाई होगी ।

अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा अपने स्तर से भी समस्त जिला समन्वय को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि उक्त कार्यक्रम शासन की शीर्ष प्राथमिकता कार्यक्रमों में सम्मिलित है तथा इसमें किसी भी प्रकार की उदासीनता एवं लापरवाही कदापि ना बरती जाए अन्यथा की दशा में संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। उपरोक्त के साथ-साथ एग्री जंक्शन योजना अंतर्गत चयनित लाभार्थियों के ऋण स्वीकृति करने हेतु भी संबंधित बैंक शाखों को निर्देशित किया गया।

Author: AMAN YATRA

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