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रोटेशन के आधार पर लगेगी ड्यूटी
अदालत के निर्देशानुसार, सिर्फ फ्रेश जमानत, अग्रिम जमानत, रिमांड व अति आवश्यक मुकदमे ही सुने जाएंगे. इसके लिए एक या दो से अधिक न्यायिक अधिकारियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी. वहीं, कोर्ट ने निर्देश दिया कि, ड्यूटी रोटेशन के आधार पर लगाई जाएगी.
नई गाइडलाइन के अनुसार, मुकदमे सिर्फ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिला अदालत या न्यायिक अधिकारी के आवास से सुने जाएंगे. कर्मचारियों की ड्यूटी भी रोटेशन के आधार पर लगाई जाएगी. वहीं, कोर्ट ने कहा कि, शेष मामलों के लिए पूर्व में जारी गाइड लाइन लागू रहेगी.
पूर्व में हाईकोर्ट ने वर्चुअल और फिजिकल मोड से मुकदमों की सुनवाई की अनुमति दी थी. हाईकोर्ट ने संक्रमण की बढ़ती दर को देखते हुए अपने आदेश को संशोधित किया है.
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