बिजनेस

फूड कंपनियों को फ्रूट जूस के पैकेट पर बताना पड़ सकता है शुगर का लेवल, BIS लाएगा नया नियम

नए प्रस्तावित नियमों के मुताबिक अगर एक किलो फ्रूट जूस में 15 फीसदी से ज्यादा शुगर मिलाया जाता है तो पैकेट पर शुगर एडेड फ्रूट जूस लिखना होगा.

जूस के नाम के नीचे ही लिखना पड़ेगा शुगर का लेवल

बीआईएस का कहना है कि इसका जिक्र फ्रूट जूस के नाम नजदीक ही करना होगा, ताकि यह उपभोक्ताओं को साफ तौर पर दिख सके. बीआईएस ने कहा गया है कि सभी तरह के फ्रूट जूस, फ्रूट प्योरी, फ्रूट नेक्टर और इससे संबंधित प्रोडक्ट के मानकीकरण के लिए व्यापक स्टैंडर्ड बनाए गए हैं. बीएसआई की वेबसाइट में शुगर लेबलिंग को लेकर प्रस्ताव डाल दिए गए हैं. आम लोग इस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं. फूड इंडस्ट्री से जुड़े एक एक्सपर्ट के मुताबिक हालांकि एफएसएसआई के रेगुलेशन बीआईएस के नियमों से मेल खाते हैं लेकिन शुगर के तौर पर स्वीटनर्स की मात्रा का लेबल पर जिक्र करने के मामले में अंतर है.

एफएसएसआई में हैं नियम लेकिन नए मानक हो सकते हैं जारी

ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुबोध जिंदल का कहना है कि एफएसएस एक्ट के तहत ही फूड स्टैंडर्ड के नियमों को समाहित कर दिया गया है. इसलिए अलग से कोई दूसरा फूड स्टैंडर्ड बनाना भ्रम ही पैदा करेगा. हालांकि बीआईएस ने कहा है कि शुगर लेबलिंग को अनिवार्य बनाने के दौरान एफएसएस एक्ट के तहत पहले से बने नियमों पर पूरी तरह गौर किया जाएगा. हालांकि नई गाइडलाइंस के तहत अगर जरूरत पड़ी तो शुगर लेबलिंग से जुड़े नियम जल्द लागू किए जाएंगे.

Print Friendly, PDF & Email
AMAN YATRA
Author: AMAN YATRA

SABSE PAHLE

Related Articles

AD
Back to top button