क्षेत्र पंचायत सदस्य उपचुनाव की अधिसूचना जारी, 19 फरवरी को मतदान
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अधिसूचना के अनुक्रम में कानपुर देहात जनपद के क्षेत्र पंचायत सदस्यों तथा जिला पंचायत सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों, जो मा० न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन हेतु जनपद स्तर पर 04 फरवरी 2025 को सूचना जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

कानपुर देहात: जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अधिसूचना के अनुक्रम में कानपुर देहात जनपद के क्षेत्र पंचायत सदस्यों तथा जिला पंचायत सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों, जो मा० न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन हेतु जनपद स्तर पर 04 फरवरी 2025 को सूचना जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) कानपुर देहात ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के नियम-15 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद कानपुर देहात के विकास खंड रसूलाबाद के क्षेत्र पंचायत सदस्य (वार्ड संख्या-12 कहिंजरी खुर्द) के रिक्त पद/स्थान पर उप निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराए जाने का आदेश दिया है।
नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 08 फरवरी 2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक), नामांकन पत्रों की जांच 10 फरवरी 2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य समाप्ति तक), नाम वापसी की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक), चुनाव चिह्न आवंटन 11 फरवरी 2025 (अपराह्न 3:00 बजे से कार्य समाप्ति तक), मतदान 19 फरवरी 2025 (प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक) और मतगणना 21 फरवरी 2025 (प्रातः 8:00 बजे से कार्य समाप्ति तक) होगी।
निर्वाचन अधिकारी (आर.ओ.) संबंधित क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का पूर्ण विवरण देते हुए 05 फरवरी 2025 को सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे और उसकी प्रति तत्काल जिला कार्यालय को भेजी जाएगी।
सार्वजनिक सूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें नामांकन पत्रों की बिक्री, दाखिला, जांच, उम्मीदवारी वापसी, चुनाव चिह्न आवंटन, मतगणना और परिणाम की घोषणा संबंधित विकास खंड मुख्यालय पर की जाएगी। यह उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार संपन्न होगा। पूरे निर्वाचन कार्य में आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
निर्धारित समय सारणी के अंतर्गत पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और चुनावी प्रक्रिया निर्बाध रूप से संचालित की जाएगी।
Discover more from अमन यात्रा
Subscribe to get the latest posts sent to your email.