कानपुर देहात के कुढ़वा गांव में दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय ने पति को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने पति पर 4 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साक्ष्य के अभाव में ससुर को दोषमुक्त कर दिया गया है।
मामले का विवरण:
गजनेर के नहौली गांव निवासी रामकिशोर संखवार की बेटी पिंकी की शादी 2013 में कुढ़वा गांव के बाबूराम संखवार से हुई थी। शादी में परिवार ने अपनी क्षमता के अनुसार दहेज दिया था। लेकिन ससुराल वाले एक लाख रूपये और बाइक की अतिरिक्त मांग कर पिंकी को प्रताड़ित करते थे। 18 अक्टूबर 2019 को बाबूराम ने अपने पिता राजाराम और छोटे भाई के साथ मिलकर पिंकी की पीट पीट कर हत्या कर दी और गले में फंडा डालकर बेड पर डाल दिया।
न्यायालय का फैसला:
पुलिस ने जांच के बाद पति बाबूराम और ससुर राजाराम के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जय प्रकाश तिवारी की अदालत में चली सुनवाई में बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद पति को दोषी पाया गया। प्रभारी डीजीसी डॉ विजय सिंह और एडीजीसी संतोष कटियार ने मामले की पैरवी की। साक्ष्य के अभाव में ससुर को दोषमुक्त कर दिया गया है।