कानपुर देहातउत्तरप्रदेशफ्रेश न्यूज

गजनेर : दहेज के लिए पत्नी की हत्या, पति को 7 साल की सजा, पढ़े पूरा मामला

कानपुर देहात के कुढ़वा गांव में दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय ने पति को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

Story Highlights
  • ससुर को साक्ष्य के अभाव में किया गया बरी
  • कुढ़वा गांव में 2019 में हुई थी घटना
  • दहेज की मांग पूरी न होने पर की थी हत्या

कानपुर देहात के कुढ़वा गांव में दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय ने पति को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने पति पर 4 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साक्ष्य के अभाव में ससुर को दोषमुक्त कर दिया गया है।

मामले का विवरण:

गजनेर के नहौली गांव निवासी रामकिशोर संखवार की बेटी पिंकी की शादी 2013 में कुढ़वा गांव के बाबूराम संखवार से हुई थी। शादी में परिवार ने अपनी क्षमता के अनुसार दहेज दिया था। लेकिन ससुराल वाले एक लाख रूपये और बाइक की अतिरिक्त मांग कर पिंकी को प्रताड़ित करते थे। 18 अक्टूबर 2019 को बाबूराम ने अपने पिता राजाराम और छोटे भाई के साथ मिलकर पिंकी की पीट पीट कर हत्या कर दी और गले में फंडा डालकर बेड पर डाल दिया।

न्यायालय का फैसला:

पुलिस ने जांच के बाद पति बाबूराम और ससुर राजाराम के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जय प्रकाश तिवारी की अदालत में चली सुनवाई में बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद पति को दोषी पाया गया। प्रभारी डीजीसी डॉ विजय सिंह और एडीजीसी संतोष कटियार ने मामले की पैरवी की। साक्ष्य के अभाव में ससुर को दोषमुक्त कर दिया गया है।

AMAN YATRA
Author: AMAN YATRA

SABSE PAHLE


Discover more from अमन यात्रा

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Related Articles

AD
Back to top button

Discover more from अमन यात्रा

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading