पुलिस ने ये भी कहा कि ऐसे ऑडियो या वीडियो भी ना चलाए जाएं जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो. साथ ही किसी को भी बिना इजाजत के भूख हड़ताल भी करने नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा कोई भी सड़क पर डंडा, रॉड या हथियार लेकर नहीं घूम सकता है. सिर्फ दिव्यांग को डंडा रखने की इजाजत होगी. धारा 144 का उल्लंघन करने वाले शख्स पर धारा 188 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.
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