गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना पुनः चालू, करें आवेदन
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना पुनः चालू कर दी गई है।

कानपुर देहात, 04 फरवरी 2025: समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना पुनः चालू कर दी गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी गीता सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना को जनवरी 2025 से दोबारा शुरू किया गया है। योजना का संचालन पूर्व की भाँति ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए शासन द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
कैसे करें आवेदन?
इच्छुक आवेदक योजना हेतु संचालित वेबसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता के प्रमुख बिंदु:
- आवेदक की आय गरीबी की सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए:
- शहरी क्षेत्र में ₹56,460/- प्रतिवर्ष
- ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080/- प्रतिवर्ष
- वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन एवं विकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करना अनिवार्य होगा।
- पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जाएगी।
- एक परिवार में अधिकतम दो पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान स्वीकृत होगा।
महत्वपूर्ण शर्तें:
- आवेदन जन-सुविधा केंद्रों, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र अथवा स्वयं विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भरा जा सकता है।
- शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व एवं 90 दिन पश्चात तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
- जनपद को शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के 111 तथा सामान्य वर्ग के 42 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने पात्र आवेदकों से अपील की है कि वे समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके।
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