चंदौली। जिला कृषि अधिकारी वसन्त कुमार दुबे ने बताया कि पराली जलाने की समस्या से पर्यावरण प्रदूषण तथा मृदा स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान को गम्भीरता से लेते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने इसकी रोक-थाम के लिए लघु/सीमान्त कृषक (02 एकड़ से कम भूमि धारक)- रू0-2500.00, लघु/सीमान्त कृषक (02-05 एकड़ तक के भूमि धारक)- रू0-5000.00 एवं बड़े कृषक (05 एकड़ से अधिक भूमि धारक)- रू0-15000.00 अर्थदण्ड की व्यवस्था की है।
जनपद में धान की पराली जलाने की समस्या से निजात दिलाने के लिए सुखबीर एग्रों लि0 गाजीपुर द्वारा सार्थक पहल की गयी है इसके अन्तर्गत कम्पनी द्वारा 5 बेलर मशीने (गाठ बनाने वाली मशीने) लायी गयी है जो खेत में अवशेष धान के डंठलो को बटोरकर गांठ बनाकर उसको अन्यत्र उपयोग के लायक बनाया जायेगा। इससे किसानो का खेत अगली फसल की बुआई के लिए समय से खाली हो जायेगा। इसके लिए उनको कोई शुल्क भी नही देना होगा तथा पराली लाने के अपराध से बच सकेंगे।
अतः जनपद के कृषको से अनुरोध है कि यदि आपके खेत में धान की पराली अवशेष है एवं खेत को शीघ्र खाली करना है तो कृपया सुखबीर एग्रों लि0 गाजीपुर के सुखपाल सिंह मो0नं0-9416411931, मनदीप सिंह मो0नं0-7015713953 तथा भलिन्दर सिंह मो0नं0-9466092161 से सम्पर्क कर सकते है अथवा जिला कृषि अधिकारी, चन्दौली के मोबाईल नम्बर-7839882312 पर सूचित कर सकते है।
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