‘लव जिहाद’ राजनीतिक स्टंट, हिंदू लड़कियों को बहन मानें मुस्लिम लड़के : सपा सांसद एसटी हसन
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 पारित किया है. प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए धर्मांतरण कराने पर 10 साल तक की जेल की सजा भुगतनी होगी.

बता दें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020’ को मंज़ूरी दे दी है. इस क़ानून के अनुसार ‘जबरन धर्मांतरण’ उत्तर प्रदेश में दंडनीय होगा. इसमें एक साल से 10 साल तक जेल हो सकती है और 15 हज़ार से 50 हज़ार रुपए तक का जुर्माना. शादी के लिए धर्मांतरण को इस क़ानून में अमान्य क़रार दिया गया है. राज्यपाल की सहमति के बाद यह अध्यादेश लागू हो जाएगा.
इस अध्यादेश के अनुसार ‘अवैध धर्मांतरण’ अगर किसी नाबालिग़ या अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाओं के साथ होता है तो तीन से 10 साल की क़ैद और 25 हज़ार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा.
यही नहीं, यदि पाया गया कि धर्मांतरण जबर्दस्ती, उत्पीड़ित करके या धोखे से किया गया है तो अपराध गैर-जमानती होगा. इसके साथ ही इसमें एक यह भी प्रावधान है कि अगर दो व्यस्क अलग-अलग धर्म में विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें जिलाधिकारी को इसकी पूर्व सूचना देनी होगी.
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