छात्र नामांकन बढ़ाने पर जोर, उम्र के हिसाब से विभिन्न कक्षाओं में बच्चों को दिए जाएंगे प्रवेश

शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने छात्र एवं छात्राओं के नामांकन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा निदेशक बेसिक की ओर से समस्त जिलों के जिला बेसिक शिक्षाधिकारियों को जारी किए गए निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि प्रदेश में परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा एक में दाखिला बच्चे की आयु छह वर्ष होने पर ही किया जाएगा

कानपुर देहात। शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने छात्र एवं छात्राओं के नामांकन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा निदेशक बेसिक की ओर से समस्त जिलों के जिला बेसिक शिक्षाधिकारियों को जारी किए गए निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि प्रदेश में परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा एक में दाखिला बच्चे की आयु छह वर्ष होने पर ही किया जाएगा। छह साल से कम आयु के बच्चों का नामांकन बालवाटिका में कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने नए सत्र में 6 से 14 आयु वर्ग के शत प्रतिशत बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी क्रम में छात्र एवं छात्राओं के नामांकन की प्रक्रिया को लेकर निर्देश दिए गए हैं।

नामांकन के समय जरूरी होगा आधार कार्ड-
शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी पत्र में साफतौर पर कहा गया है कि एक अप्रैल 2024 को छह साल की आयु पूरा करने वाले बच्चों का ही कक्षा एक में नामांकन किया जाएगा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नामांकन किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नामांकन बालवाटिका में कराया जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक कराकर, आउट ऑफ स्कूल बच्चे, जिनकी आयु 6 वर्ष से अधिक है, उनका आयुसंगत कक्षा में नामांकन किया जाए। नामांकन के समय बच्चों का आधार नंबर भी अंकित किया जाए। बच्चे का आधार कार्ड न होने की दशा में उनके माता-पिता का आधार नंबर अंकित किया जाए। यदि माता-पिता का भी आधार कार्ड नहीं बना है तो नामांकन के दो सप्ताह के अंदर आधार कार्ड अवश्य बनवा लिया जाए। नामांकन पंजिका में बच्चे के माता-पिता दोनों के नाम अंकित किए जाएं। माता तथा पिता दोनों की मृत्यु की दशा में विधिक अभिभावक का नाम अंकित किया जाए।

निदेशालय को हर सप्ताह देनी होगी नामांकित छात्रों की सूचना-
बेसिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि नामांकन के समय बच्चे के परिवार का राशन कार्ड नंबर और उसकी श्रेणी को भी दर्ज किया जाएगा। साथ ही बच्चे के वर्ग तथा श्रेणी को भी अंकित किया जाएगा। यही नहीं निदेशक ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नामांकित छात्र-छात्राओं की संख्या एक से 30 अप्रैल तक नामांकित छात्रों की सूचना हर सप्ताह निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही नए सत्र में कक्षा छह से 14 साल के हर बच्चे का स्कूल में नामांकन कराकर नि:शुल्क शिक्षा देने के लिए अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। छह साल की आयु में ही कक्षा एक में प्रवेश को लेकर पिछले साल ही आदेश जारी किया गया था। पिछले साल इसमें थोड़ी रियायत दी गई थी लेकिन इस बार निर्देशों का शत प्रतिशत पालन कराने के लिए विभाग संकल्पित नजर आ रहा है।

Author: anas quraishi

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