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कानपुर देहात : अपर मुख्य सचिव कृषि उ0प्र0 शासन के रेडियोग्राम के निर्देश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उर्वरकों के गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा कालाबाजारी रोकने तथा निर्धारित मूल्यों पर उर्वरक को उपलब्ध कराने एवं कृषकों में वितरण कराने के लिए दिनांक 03/01/24 को जनपद में पाॅच संयुक्त टीमें गठित कर उनकों तहसील आवंटित कर उर्वरक प्रतिष्ठानों पर औचक छापे डाले गये। जनपद में कुल 29 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापे डालकर 18 नमूने सग्रहित किये गये 04को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
उप कृषि निदेशक एवं उप जिलाधिकारी अकबरपुर कानपुर देहात के द्वारा तहसील अकबरपुर में छापे की कार्यवाही की गयी। जिसमे 04 उर्वरक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया एवं 04 उर्वरक नमूने ग्रहीत कर 04 उर्वरक प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिला कृषि अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी, भोगनीपुर कानपुर देहात के द्वारा तहसील भोगनीपुर में छापे की कार्यवाही की गयी। जिसमें 10 उर्वरक प्रतिष्ठानों से कुल 05 नमूने ग्रहित किये गये। श्री बालाजी खाद भण्डार मूसानगर, सहकारी क्रय विक्रय केन्द्र पुखरायाॅॅ के निरीक्षण मे पाया गया कि स्टाक एवं वितरण रजिस्टर अपूर्ण था जिससे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तथा पटेल ट्रेडिंग कम्पनी पुखरायाॅ, के निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान बन्द पाया गया जिसकी सूचना चस्पा न करने एंव अधोहस्ताक्षरी को सूचित न करने के चलते उर्वरक प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया। साई खाद भण्डार मूसानगर,के निरीक्षण के दौरान पी0ओ0एस0 मशीन का मिलान किया गया एवं स्टाक एवं वितरण रजिस्टर उपलब्ध नही कराया गया जिससे उर्वरक प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गयां। पटेल ट्रेडर्स पुखरायाॅ निरीक्षण के दौरान रेट बोर्ड अद्यतन एवं स्टाक/वितरण नही पाया गया, एवं रख रखाव सही ढंग से नही किया गया जिसके कारण उर्वरक प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया.
उप जिलाधिकारी मैथा एवं उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी अकबरपुर कानपुर देहात के द्वारा तहसील मैथा में 07 उर्वरक प्रतिष्ठानों में छापा डालकर 04 नमूने ग्रहीत किए गये तथा 03 कारण बताओ नोटिस दिया गया। उप जिलाधिकारी सिकन्दरा एवं वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए कानपुर देहात के द्वारा तहसील सिकन्दरा में 03 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छाापे डालकर 01 नमूना ग्रहीत किया गया।
समस्त निजी एवं सहकारिता के उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि उर्वरकों का वितरण निर्धारित मूल्य पर जोत-बही के आधार पर एवं फसल की संस्तुतियों के आधार पर पी0ओ0एस0 मशीन के द्वारा ही की जाये। साथ ही स्टाक रजिस्टर वितरण रजिस्टर एवं स्टाक रेट बोर्ड आदि अभिलेखों को अद्यतन रखा जाये। यदि उर्वरक विक्रेता द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नही किया जाता है तो उसके विरूद्व उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्राविधानों के अनुसार प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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