जनपद के भीतर सरप्लस शिक्षकों का होगा समायोजन
बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले के अंदर शिक्षकों के समायोजन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत जहां शिक्षकों की संख्या ज्यादा (सरप्लस शिक्षक) है, वहां से रिक्त पदों वाले विद्यालयों में समायोजित किए जाएंगे। इसमें भी ग्रामीण से ग्रामीण और शहर से शहर क्षेत्र के विद्यालयों में ही समायोजन होगा। शिक्षक समायोजन के लिए अधिकतम 25 विद्यालयों का विकल्प दे सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी के निदेशानुसार जिले के अंदर समायोजन के लिए डीएम की अध्यक्षता वाली समिति होगी
- जनपदीय वरिष्ठता के अनुसार सबसे कनिष्ठ शिक्षक का होगा समायोजन
- 31 मार्च की छात्र संख्या के आधार पर होगी समायोजन की कार्यवाही
- समायोजित होने वाले शिक्षक से लिए जाएंगे 25 विद्यालय के विकल्प
कानपुर देहात। बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले के अंदर शिक्षकों के समायोजन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत जहां शिक्षकों की संख्या ज्यादा (सरप्लस शिक्षक) है, वहां से रिक्त पदों वाले विद्यालयों में समायोजित किए जाएंगे। इसमें भी ग्रामीण से ग्रामीण और शहर से शहर क्षेत्र के विद्यालयों में ही समायोजन होगा। शिक्षक समायोजन के लिए अधिकतम 25 विद्यालयों का विकल्प दे सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी के निदेशानुसार जिले के अंदर समायोजन के लिए डीएम की अध्यक्षता वाली समिति होगी। इसमें उपाध्यक्ष सीडीओ, डायट प्राचार्य, वित्त व लेखाधिकारी बेसिक और बीएसए सदस्य होंगे। सत्र 2023-24 में यू-डायस पोर्टल पर 31 मार्च को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर आरटीई के नियमों के तहत विद्यालयों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों में शिक्षकों की जिले की नियुक्ति की तिथि के आधार पर कनिष्ठ शिक्षक को चिह्नित किया जाएगा। वहीं एक ही विषय के दो शिक्षक होने पर कनिष्ठ शिक्षक का ही समायोजन किया जाएगा। अधिक और आवश्यकता वाले विद्यालयों में खाली पदों की सूची जारी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन जिला स्तरीय समिति करेगी। बाकी प्रक्रिया एनआईसी के माध्यम से की जाएगी। समायोजन की समय सारिणी व अन्य निर्देश बेसिक शिक्षा शिक्षा परिषद द्वारा जारी किए जाएंगे।