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जनपद में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत लागू धारा 144 का हुआ विस्तार।

वर्तमान में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की अधिसूचना के अनुसार जनपद में आदर्श आचार संहिता मतगणना की तिथि तक प्रभावी है। जनपद में लोक व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखना अतिआवश्यक है। जिसके दृष्टिगत अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), कानपुर देहात अमित कुमार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था/जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं धानीण क्षेत्र हेतु निम्नलिखित निषेधाज्ञाए पारित करता है

कानपुर देहात। वर्तमान में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की अधिसूचना के अनुसार जनपद में आदर्श आचार संहिता मतगणना की तिथि तक प्रभावी है। जनपद में लोक व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखना अतिआवश्यक है। जिसके दृष्टिगत अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), कानपुर देहात अमित कुमार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था/जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं धानीण क्षेत्र हेतु निम्नलिखित निषेधाज्ञाए पारित करता है। जनपद कानपुर देहात में किसी भी व्यक्ति/संस्था/ संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम / माध्यम से साम्प्रदायिक सद्‌भाव व सामाजिक सौमनस्य को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जायेगा। जनपद में कोई भी ड्रोन कैमरा का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं करेगा, किन्तु सुखा एजेन्सिया इससे मुक्त रहेगी। किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मलित नहीं होगा, जिसका उद्‌देश्य किसी विधि विरुद्ध गतिविधि में भाग लेना हो। कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेन्स तेजाब व अन्य कोई पदार्थ जो विस्फोटक सामग्री की श्रेणी में आता है एकत्रित नहीं करेगा साथ ही कंकड, पत्थर खाली बोतलों, शीशे के टुकडे आदि ऐसी सामग्री का संग्रह, जिसका प्रयोग लोक व्यवस्था/ शान्ति, कानून व्यवस्था/ शान्ति, कानून व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए हो सकता है. अपने भवनों में या छतों या अन्य स्थानों पर कहीं नहीं करेगा और न ही रखेगा।

किसी व्यक्ति/संगठन द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम सार्वजनिक / निजी स्थल पर आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे किसी जाति/पंथ/संगठन/धर्म के अनुयायिओं/व्यक्तियों की भावनाओं को आधात पहुंचे और साम्प्रदायिक / धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के प्रचार आदि के लिए अपने साथ-साथ किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन आदि का किसी भी रूप में प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, भवन स्वामी की अनुमति के बिना उत्सके भवन, दीवार अथवा अन्य स्थान पर पोस्टर, हैण्डबिल नहीं चिपकायेगा और न ही होर्डिंग व कटआउट लगायेगा और न ही बिना भवन स्वामी की अनुमति के दीवारों पर प्रचारलेख करायेगा एवं भवन स्वामी के अनुमति के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा तथा उनसे भी अनुमति लेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल/संगठन बिना पूर्व अनुमति कोई जन सभा, नुक्कड सभा, रैली जुलूस, सास्कृतिक कार्यक्रम, पद यात्रा विजयोत्सव आदि आयोजित नहीं करेगा और पूर्व प्रदत्त अनुमति में उल्लिखित निर्धारित स्थल, मार्ग च अवधि नहीं बदलेगा तथा न ही सभा में किसी प्रकार का भड़काऊ / अमर्यादित भाषण व किसी का पुतला लगायेगा एवं सार्वजनिक स्थानों पर जलाने और इस प्रकार के अन्य कार्यों व प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ पूर्व अनुमति के क्रम में आयोजित सभाओं एवं जुलूसों आदि में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे की सामान्य जनमानस को बाधा पहुंचे।

परम्परागत पर्वो / त्यौहारी में जनसामान्य की शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से सम्मिलित होने, विवाहोत्सव, शव यात्रोओं या शासन के विभिन्न विभागों के प्रबन्धाधीन प्रेक्षागृहों के अन्दर आयोजित सांस्कृतिक/एकेडमिक/एकेडमिक कार्यक्रम, ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी, सिक्ख समुदाय के लोग धार्मिक हथियार के रूप में कृपाण धारण करने व बूढे, दिव्यांग व्यक्ति व्यक्ति जो सहारे के लिए छडी या लाठी का प्रयोग करते है इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। कोई भी सभा/रैली आदि ऐसे स्थान पर आयोजित नहीं की जायेगी, जहीं कोई निषेधाज्ञा या प्रतिबन्धात्मक आदेश शासन, स्थानीय प्रशासन अथवा न्यायालय आदि द्वारा लागू किये गये हो तथा प्रभावी हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के समारोह / कार्यक्रम / जुलूस आदि सार्वजनिक स्थलों में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों जैसे लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किसी भी दशा में बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा एवं पूर्व अनुमति की दशा में भी अनुमति की शर्तों का उल्लघन नहीं किया जायेगा तथा किसी भी दशा में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों/साधनों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति/संगठन / समूह/सम्प्रदाय/दल/सोशल मीडिया साइट्स जैसे व्हाटसएप, फेसबुक, मैसेन्जर इन्स्टाग्राम, टेलीग्राम या अन्य किसी माध्यम से किसी भी धर्म/पक्ष/सम्प्रदाय आदि के किसी भी महापुरूष देवी देवता आदि का प्रत्यक्ष या परोक्ष, किसी भी रूप में अनादर करने का प्रयास नहीं करेगा और न ही बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये देवी देवताओं अथवा किसी भी महापुरूष की मूर्ति ही स्थापित करेगा। कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन/दल/समूह आदि द्वारा फूहड़, अश्लील/जन सामान्य को भडकाने वाले संगीत/गायन का प्रयोग नहीं करेंगा।

कोई भी व्यक्ति/संगठन सार्वजनिक / धार्मिक स्थलो के आस-पास खुलेआम मॉस/गोश्त नहीं फेंकेगा और न ही किसी भी प्रकार का मदिरापान आदि ही किया जायेगा न ही नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर भ्रमण करेगा। ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों और अन्य कर्मियों जो शासकीय अस्त्र-शस्त्र धारण करने हेतु अधिकृत है, को छोड़कर कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, लाठी बल्लम, भाला अथवा तेज धार वाले हथियार लेकर सार्वजनिक रूप से न तो विचरण करेगा और न ही किसी प्रकार से ऐसे अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन व उपयोग भी प्रतिबन्धित होगा। वह व्यक्ति जो बीमार है और बिना किसी छड़ी के सहारे नहीं चल सकता है, इस आदेश से मुक्त रहेगा। वह व्यक्ति जो अपने अग्नेयास्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण कराने तथा लाइसेंस पर शस्त्र का अंकन कराने आयेगा. इस आदेश से मुक्त रहेगा।

सरकारी कर्मचारी, जो ड्यूटी पर हैं, इस आदेश से मुक्त रहेगा। कोई भी व्यक्ति 5 अथया 5 से अधिक के ग्रुप में सार्वजनिक स्थान / सड़क पर एकत्रित नहीं होगा। जुलूस या प्रदर्शन बिना अनुमति के आयोजित नहीं करेगा। यह प्रतिबन्ध शादी-विवाह या शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के वाहनों को सार्वजनिक मार्ग पर चलने से न तो रोकेगा और न ही अवरोध उत्पन्न करने की कार्रवाई करेगा और ना ही किसी प्रकार के वाहनों को क्षतिग्रस्त करेगा। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत मतगणना स्थल से 500 मीटर की परिधि में जीते हुए प्रत्याशियों द्वारा कोई जुलूस अथवा कार्यक्रम का आयोजन अथवा कोई ऐसा कार्यक्रम जिससे सरकारी कार्य में बाधा पहुंचती हो ऐसा कृत्य नहीं किया जाएगा । उपरोक्त आदेशों को तात्कालिक रूप से पारित करने की आवश्यकता है, ऐसी दशा में समयाभाव के कारण समस्त सम्बन्धितों को समय से सूचित कर किसी अन्य पक्ष को सुना जाना सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है।

यदि कोई व्यक्ति / संगठन / संस्था इस आदेश से झुब्ध हो तथा इसके सम्बना में कोई आपत्ति/आवेदन करना चाहें या छूट या शिथिलता चाहे, तो उसे सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के सम्मुख आवेदन करने का अधिकार होगा। जिस पर सम्यक् सुनवाई / विचारोपरान्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में समुचित आदेश पारित किये जायेगें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा यदि बीच में वापस न लिया गया, तो दिनांक- 22/05/2024 की पूर्वान्ह से दिनांक- 22/06/2024 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश अथवा इसके किसी अंश का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी। इस आदेश का प्रचार-प्रसार, जिले के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेटों तथा न्यायालयों व जनपद के समस्त नगर पालिका/नगर पंचायतों तथा जनपद क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके किया जायेगा तथा स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार के रूप में प्रकाशित कराकर एवं अन्य जनसंचार माध्यमों से प्रसारित कराकर किया जायेगा। यह आदेश आज दिनांक- 22/05/2024 को पूर्वान्ह में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के अधीन जारी किया गया।

Author: aman yatra

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