अतर्रा/बांदा। नगर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने मुख्य चौराहों को नो वेंडिंग, नो पार्किंग जोन घोषित कर पटरियों पर व्यापार कर रहे लोगों के साथ बैठक कर चार दिन के अंदर घोषित जोन से दुकाने दूसरी जगह ले जाने का अल्टीमेटम देते हुए चार दिनों बाद घोषित जोन में व्यापार करते पाए जाने पर जुर्माना की चेतावनी दी है जिससे अब खेलिया व अन्य माध्यमों से व्यापार कर रहे छोटे सब्जी व फल व्यापारियों में हड़कंप मच गया है।
नगर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन लगातार शिकंजा कसता दिख रहा है अभी कुछ दिन पहले ही मुख्य चौराहे से थोक व फुटकर सब्जी व्यापारियों को कढ़ाई के साथ मंडी ले जाने के बाद अब प्रशासन ने नगर के सभी मुख्य चौराहों पर सीमा निर्धारित कर पूरी तरह से पटरी व फुटपाथ पर व्यापार करने पर रोक लगा दिया है जिसके तहत उन्होंने कस्बे के सभी मुख्य चौराहों को नो वेंडिग, नो पार्किंग जोन घोषित किया है जिसके तहत बांदा कर्वी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुख्य चौराहे गांधी चौक से बबेरू बस स्टैंड तक वही दूसरी ओर बांदा रोड के गांधी चौक से कन्या विद्यालय पाठशाला तक वही नरैनी अतर्रा राजमार्ग पर गांधी चौक से चूड़ी गली तक, इसके साथ ही स्टेशन रोड पर चौराहे से बिसंडा रोड मोड़ तक नो वेंडिग, नो पार्किंग जोन घोषित कर सड़क की दोनों पटरियों व फुटपाथ पर व्यापार कर रहे लोगों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है.
थाना में शनिवार को तहसीलदार विजय प्रताप सिंह व क्षेत्राधिकारी रविंद्र पाल गौतम अधिशासी अधिकारी राम सिंह कोतवाल अनूप कुमार दुबे ने कस्बे के सभी मुख्य चौराहों पर खेलिया व फुटपाथ पर व्यापार कर रहे फल व सब्जी वालों के साथ बैठक की और बैठक में अधिशासी अधिकारी श्री सिंह ने सभी व्यापारियों को प्रतिबंधित क्षेत्र की जानकारी दी तहसीलदार श्री सिंह ने कहा कि 4 दिनों के अंदर घोषित जून के सीमा से सभी अपनी दुकानें हटा ले अन्यथा 4 दिनों के बाद प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी क्षेत्राधिकारी रविंद्र पाल सिंह ने नो वेंडिग नो पार्किंग जोन पर किसी भी प्रकार का व्यापार प्रतिबंधित क्षेत्र पर करते पाए जाने पर सख्ती के साथ नियम का पालन कराए जाने की बात कही साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी लोग 4 दिन के अंदर घोषित जोन से अपना व्यापार दूसरी जगह स्थापित करें कोतवाल श्री दुबे ने कहा कि नियम का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी वही पालिका के अधिशासी अधिकारी श्री सिंह ने जानकारी देते हुए बताया की घोषित जोन में अगर लोग व्यापार करते निर्धारित सीमा के अंदर पाए गए,
तो सौ रुपए से लेकर पांच सौ रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा इसके पहले उन्होंने कहा कि 4 दिनों तक लोगों को जागरूक कर व्यापारियों से घोषित जॉन से दुकानें अन्य जगह ले जाने की अपील लगातार की जाएगी इस दौरान पटरियों पर व्यापार कर रहे लोगों द्वारा निर्धारित जून को छोड़ने के बाद अन्य जगह दुकाने स्थापित करने में प्रशासन से सहयोग की अपील की बैठक में सड़क की पटरी ओवर फुटपाथ पर व्यापार कर रहे सभी सब्जी व फल व्यापारी शामिल रहे।
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