जालौन पुलिस लाइन में 10 सितंबर को होगी अनुपयोगी सामानों की नीलामी
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नीलामी में भाग लेने के लिए कबाड़ी और ठेकेदारों को कुछ आवश्यक शर्तों का पालन करना होगा.

- जालौन पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने 10 सितंबर 2025 को पुलिस लाइन में सार्वजनिक नीलामी की घोषणा की।
- नीलामी में कंप्यूटर, दंगा निरोधक उपकरण, मेस का सामान और अन्य अप्रयुक्त सरकारी संपत्ति बेची जाएगी।
- बोली लगाने वालों को ₹20,000 की जमानत राशि जमा करनी होगी और आवश्यक दस्तावेज दिखाने होंगे।
- पुलिस अधीक्षक का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी विवाद की स्थिति में कोई अपील नहीं की जा सकेगी।
उरई,जालौन: पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने बताया कि जनपद जालौन के पुलिस लाइन प्रांगण में 10 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे विभिन्न अनुपयोगी सरकारी वस्तुओं की सार्वजनिक नीलामी की जाएगी। इस नीलामी में कंप्यूटर, दंगा निरोधक उपकरण, मेस के बर्तन, खेल का सामान, बिजली के उपकरण और अन्य पुरानी वस्तुएं शामिल होंगी।
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नीलामी की शर्तें
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नीलामी में भाग लेने के लिए कबाड़ी और ठेकेदारों को कुछ आवश्यक शर्तों का पालन करना होगा:
- जमानत राशि: बोली लगाने से पहले ₹20,000 की जमानत राशि जमा करनी होगी। यह राशि उच्चतम बोलीदाता को छोड़कर बाकी सभी को तुरंत वापस कर दी जाएगी।
- आवश्यक दस्तावेज: बोली लगाने वालों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और किसी भी सरकारी विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है। यदि पंजीकरण नहीं है, तो जिलाधिकारी द्वारा जारी छह माह से अधिक पुराना न हो ऐसा चरित्र और हैसियत प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
- नियम: सबसे अधिक बोली लगाने वाले ठेकेदार को नीलामी की पूरी राशि तुरंत जमा करनी होगी। भुगतान न करने की स्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
- अंतिम निर्णय: किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में पुलिस अधीक्षक का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार इस नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे। पुलिस अधीक्षक ने यह भी स्पष्ट किया कि सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को सामान उसी स्थिति में और उसी स्थान से उठाना होगा, जहां वह पुलिस लाइन में रखा है।
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