माती,अमन यात्रा : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों में लालचन्द्र गुप्ता, माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात के निर्देशानुसार श्रीमती संगीता, सचिव- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात के द्वारा जिला कारागार, कानपुर देहात में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान जिला कारागार के जेल अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर तथा विचाराधीन/सिद्धदोष महिला व पुरूष बंदीगण उपस्थित रहे। सचिव द्वारा उपस्थित बन्दीगण जो 05 वर्ष से अधिक समय से कारागार में निरुद्ध हैं को उनके जमानत सम्बन्धी कानूनी अधिकारों के बारे में बताया गया।
सचिव महोदया द्वारा उपस्थित महिला/पुरुष बन्दियों से उनकी समस्याअों के बारे में भी पूछा गया तथा उन्हें बताया गया कि जिन बन्दियों के पास उनके प्रकरण में पैरवी हेतु कोर्इ भी अधिवक्ता नहीं है, वे अपने प्रार्थना-पत्र अधीक्षक- जिला कारागार के माध्यम से, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय को प्रेषित करवा सकते हैं। जिस पर उन्हें प्रकरण में पैरवी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क पैनल/नामिका अधिवक्ता उपलब्ध कराये जाते हैं। साथ ही जिन बन्दियों की जेल अपील नहीं की गयी है उन्हें जेल अपील से सम्बन्धित कानूनी जानकारियां दी गयी। इस सम्बन्ध में सचिव द्वारा जेल प्रशासन को निर्देशित किया गया कि जिन बन्दियों की जेल अपील होनी है उनकी जल्द से जल्द जेल अपील करवाने की कार्रवाई करवाये।
उक्त शिविर में श्रीमती संगीता, सचिव- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवाजी सिंह- उपजेलर, पैनल अधिवक्ता व कार्यालय कर्मचारी- अंकुर मिश्रा तथा महिला व पुरुष बन्दीगण उपस्थित रहे।
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