मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों का फैमिली विवरण भरा जाना हुआ अनिवार्य
परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों व बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु होने के बाद उनके आश्रितों को अब नौकरी के लिए विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे। मृतक आश्रितों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन करदी गई है।

- मृतक आश्रितों के लम्बित प्रकरणों को लेकर हुआ निर्णय
- शिक्षक, कर्मचारियों को देना होगा परिवार का विवरण
लखनऊ / कानपुर देहात। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों व बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु होने के बाद उनके आश्रितों को अब नौकरी के लिए विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे। मृतक आश्रितों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन करदी गई है। मानव संपदा पोर्टल पर संबंधित मृतक की आइडी से उसके आश्रित नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सत्यापन के बाद मृतक आश्रित को उसकी योग्यता के अनुसार सहायक शिक्षक, क्लर्क व चपरासी के पद पर नियुक्त किया जाएगा।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने इस बाबत सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक मानव संपदा पोर्टल पर परिषदीय शिक्षक व कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी आइडी से परिवार की आपसी सहमति से किसी एक सदस्य द्वारा नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसमें वह ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के साथ-साथ शैक्षिक योग्यता के सभी अभिलेख अपलोड करेगा। इसमें सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाणपत्र, जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत परिवारीजन व वारिस प्रमाणपत्र, मृत शिक्षक व कर्मचारी के सेवा संबंधित अभिलेख और परिवार के सदस्यों की सहमति का शपथपत्र लगाएगा। बैकलॉग एप्लीकेशन इन्ट्री का लिंक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी की मानव सम्पदा आफिस एडमिन आईडी की लॉगिन पर उपलब्ध जनरल मैन्यू के तहत कम्पैसिनेट एप्वाइंमेंट आप्शन में उपलब्ध कराया गया है।
मानव संपदा पोर्टल पर भरना होगा परिवार विवरण-
अधिकारियों, शिक्षक और कर्मचारियों का डाटा मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट तो है किंतु कुछ शिक्षकों का परिवार का विवरण नहीं भरा है जिससे शिक्षक या कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके बच्चों को नौकरी मिलने में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है इसे ध्यान में रखते हुए महानिदेशक ने सभी शिक्षकों एवं विभाग के सभी कर्मचारियों के परिवार का पूरा विवरण मानव संपदा पोर्टल के सेक्शन-ई में 25 सितंबर 2023 तक अनिवार्य रूप से त्रुटिरहित अंकित करने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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