जैनपुर की बीएस एंटरप्राइजेज पर एफआईआर दर्ज: सब्सिडी वाली यूरिया का औद्योगिक उपयोग
कानपुर देहात में सब्सिडी वाली यूरिया का गैर-कृषि कार्यों में इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देश पर की गई औचक जांच में, जैनपुर स्थित बीएस एंटरप्राइजेज के मालिक बृजेंद्र यादव पुत्र राम गणेश यादव के खिलाफ उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 25(1) का उल्लंघन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई है।

- जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई छापेमारी, 47 बोरी भरी और 831 खाली सब्सिडी वाली यूरिया जब्त
कानपुर देहात – कानपुर देहात में सब्सिडी वाली यूरिया का गैर-कृषि कार्यों में इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देश पर की गई औचक जांच में, जैनपुर स्थित बीएस एंटरप्राइजेज के मालिक बृजेंद्र यादव पुत्र राम गणेश यादव के खिलाफ उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 25(1) का उल्लंघन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई है।
जिलाधिकारी आलोक सिंह ने 9 जून 2025 को टेक्निकल ग्रेड यूरिया का उपयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों की आकस्मिक जांच के लिए दो संयुक्त टीमें गठित की थीं। पहली टीम में जिला कृषि अधिकारी डॉ. उमेश कुमार गुप्ता, उपायुक्त उद्योग मो. साउद और उप जिलाधिकारी अकबरपुर को सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र रनिया की जिम्मेदारी दी गई थी। दूसरी टीम में जिला कृषि रक्षा अधिकारी राम नरेश, सहायक प्रबंधक उद्योग हिमांशु भट्ट और तहसीलदार अकबरपुर को सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र जैनपुर की गहन जांच का जिम्मा सौंपा गया था। इन टीमों को विशेष रूप से नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, टेक्निकल ग्रेड यूरिया या फॉर्मल्डीहाइड यूरिया का उपयोग करने वाली प्रमुख औद्योगिक इकाइयों की जांच करने और अनुदानित यूरिया का उपयोग गैर-कृषि कार्यों में पाए जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे।
इसी आदेश के अनुपालन में, दूसरी टीम ने जैनपुर की औद्योगिक इकाइयों पर छापा मारा। बीएस एंटरप्राइजेज में अचानक निरीक्षण के दौरान, अनुदानित यूरिया का प्रयोग होते हुए पाया गया। मौके पर 47 बोरी भरी हुई और 831 खाली बोरियां अनुदानित यूरिया की मिलीं, जिन्हें जब्त कर औद्योगिक इकाई मालिक बृजेंद्र यादव के मामा सुजीत यादव की सुपुर्दगी में दे दिया गया।
जिलाधिकारी से अनुमोदन मिलने के बाद, 6 जुलाई 2025 को थाना अकबरपुर में बीएस एंटरप्राइजेज जैनपुर के मालिक बृजेंद्र यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यह कार्रवाई सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने के लिए की गई है।
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