झींझक नहर स्थित सिंचाई विभाग की नहर पर बना पुल हुआ जर्जर, वाहनों का आवागमन निषिद्ध
25 नवम्बर के अंक में अमन यात्रा द्वारा प्रकशित खबर का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी नेहा जैन द्वारा सर्वहित में अवगत कराया गया है कि तहसील डेरापुर जनपद कानपुर देहात स्थित कस्बा झींझक के मध्य सिंचाई विभाग की नहर पर लगभग 150 वर्ष पुराना बना पुल जिसकी परिकल्पन अवधि पूर्ण हो जाने एवं वर्तमान में क्षतिग्रस्त होने एवं भारी वाहनों के आवागमन के योग्य न होने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही कराये जाने हेतु दिनांक 21.11.2022 को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अपर जिलाधिकारी (वि0/रा०) परियोजना प्रबन्धक सेतु निगम, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई, अधिशासी अभियन्ता, प्रा०ख० लो०नि०वि०, सहायक अभियन्ता सिंचाई औरैया दिबियापुर के साथ बैठक कर विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई तथा यह निर्देश दिये गये कि पुल की स्थिति का ऑकलन कर नये पुल के निर्माण तक भारी एवं हल्के वाहनों के आवागमन के सम्बन्ध में परीक्षण कर आख्या दी गयी.

- डाईवर्ज़न प्लान के अनुरूप संचालित होंगे वाहन
राहुल कुमार, कानपुर देहात। 25 नवम्बर के अंक में अमन यात्रा द्वारा प्रकशित खबर का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी नेहा जैन द्वारा सर्वहित में अवगत कराया गया है कि तहसील डेरापुर जनपद कानपुर देहात स्थित कस्बा झींझक के मध्य सिंचाई विभाग की नहर पर लगभग 150 वर्ष पुराना बना पुल जिसकी परिकल्पन अवधि पूर्ण हो जाने एवं वर्तमान में क्षतिग्रस्त होने एवं भारी वाहनों के आवागमन के योग्य न होने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही कराये जाने हेतु दिनांक 21.11.2022 को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अपर जिलाधिकारी (वि0/रा०) परियोजना प्रबन्धक सेतु निगम, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई, अधिशासी अभियन्ता, प्रा०ख० लो०नि०वि०, सहायक अभियन्ता सिंचाई औरैया दिबियापुर के साथ बैठक कर विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई तथा यह निर्देश दिये गये कि पुल की स्थिति का ऑकलन कर नये पुल के निर्माण तक भारी एवं हल्के वाहनों के आवागमन के सम्बन्ध में परीक्षण कर आख्या दी गयी.
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जिसके अनुरूप अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कानपुर देहात द्वारा प्रस्तुत आख्या के अंतर्गत डायवर्जन गूगल मैप के अनुरूप करते हुए जनहित में एस0एच0-114 के किमी० संख्या-55 झींझक कस्बे के मध्य सिंचाई विभाग की नहर पर बने क्षतिग्रस्त पुल के भाग को भारी वाहनों के लिए अब “नो इन्ट्री” घोषित है। उन्होंने बताया कि अधिशासी अभियन्ता, प्रा०ख०, लो०नि०वि०, कानपुर देहात द्वारा प्रस्तुत डायवर्जन के अनुसार भारी वाहनों हेतु रसूलाबाद की ओर से आने वाले भारी वाहन एस0एच0 – 114 के किमी 57 से निकलने वाले मार्ग जो कि पिलख, कन्चौसी होते हुए पुनः एस०एच० 114 के किमी 53 में मिल जाते हैं। उक्त डायवर्जन में 21 किमी अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी।
अतः निर्धारित मार्ग से उपरोक्तानुसार भारी वाहनों को प्रतिबन्धित करते हुए निर्धारित किये गये डायवर्जन मार्ग से भारी वाहनों का आवागमन किया जाये जिसका अनुपालन तत्काल प्रभाव से किये जाने हेतु संबंधित पुलिस अधिकारी व संबंधित अधिकारी को किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
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