त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर कानपुर देहात में धारा-163 लागू, शांति-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश
बिना अनुमति जुलूस, सभा, लाउडस्पीकर और हुड़दंग पर सख्त पाबंदी

कानपुर देहात: आगामी त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर कानपुर देहात में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अमित कुमार ने यह आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 29 अक्टूबर, 2025 तक प्रभावी रहेगा।
यह फैसला ईद-ए-मिलाद, अनंत चतुर्दशी, दशहरा, गांधी जयंती, दीपावली और छठ पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों और परीक्षाओं को ध्यान में रखकर लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति या संगठन को सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला कोई भी काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
क्या-क्या रहेंगी पाबंदियां:
- हथियार और प्रदर्शन: ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर लाठी, बल्लम, भाला या किसी भी तरह का धारदार हथियार लेकर नहीं चल सकेगा।
- ड्रोन और लाउडस्पीकर: बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी।
- सभा और जुलूस: बिना पूर्व अनुमति के कोई भी सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम या जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा।
- असामाजिक तत्व: कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के पत्थर, बोतलें या अन्य ऐसी सामग्री जमा नहीं करेगा, जिसका इस्तेमाल शांति व्यवस्था भंग करने में किया जा सकता है।
- सोशल मीडिया: सोशल मीडिया पर किसी भी धर्म या महापुरुष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी या अफवाह फैलाने पर सख्त कार्रवाई होगी।
- परीक्षाएं: परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा और परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ या अन्य गैजेट्स ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ विशेष मामलों, जैसे पारंपरिक कार्यक्रमों, शादी-समारोहों और अंतिम संस्कार में छूट दी जाएगी।
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