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कानपुर देहात: आगामी त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर कानपुर देहात में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अमित कुमार ने यह आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 29 अक्टूबर, 2025 तक प्रभावी रहेगा।
यह फैसला ईद-ए-मिलाद, अनंत चतुर्दशी, दशहरा, गांधी जयंती, दीपावली और छठ पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों और परीक्षाओं को ध्यान में रखकर लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति या संगठन को सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला कोई भी काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
क्या-क्या रहेंगी पाबंदियां:
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ विशेष मामलों, जैसे पारंपरिक कार्यक्रमों, शादी-समारोहों और अंतिम संस्कार में छूट दी जाएगी।
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