दहेज उत्पीड़न से आत्महत्या के मामले में आरोपी को 5 साल की जेल
कानपुर देहात पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत, थाना मंगलपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से एक आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा मिली है।

- मंगलपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्प्रचारित करने वाले को मिली सजा
कानपुर देहात: कानपुर देहात पुलिस के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत, थाना मंगलपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से एक आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा मिली है। यह सजा एक महिला को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सुनाई गई है।
यह मामला 24 फरवरी, 2023 का है। वादी ने मंगलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी जब घर पर अकेली थी, तब उसके पति ने अतिरिक्त दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया, जिससे उसने आत्महत्या कर ली। इस शिकायत के आधार पर, थाना मंगलपुर में धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
क्षेत्राधिकारी डेरापुर द्वारा की गई जांच में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए, जिसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आज, एडीजे-4 कोर्ट, कानपुर देहात ने आरोपी नीतू सिंह को दोषी ठहराते हुए 5 साल के सश्रम कारावास और ₹25,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में प्रभावी पैरवी करने वाली पुलिस टीम में थाना मंगलपुर के प्रभारी निरीक्षक धीरेंद्र सिंह और कांस्टेबल रावेंद्र सिंह तोमर शामिल थे। पुलिस की इस कार्रवाई से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और यह महिला संबंधित अपराधों में त्वरित न्याय के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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