कानपुर देहात

दहेज हत्या के एक मामले में पति व सास सहित 5 परिजनों को कारावास के साथ अर्थदंड भी

आज प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश कानपुर देहात के न्यायालय ने दहेज हत्या के एक मामले में मृतिका के पति, सास,ससुर, एवं दो देवरों को दोषी मानते हुए कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई। कानपुर देहात जनपद के मंगलपुर थानान्तर्गत वर्ष 2016 में हुई इस घटना को लेकर अभियुक्तगण अपने को दोष मुक्त साबित नहीं कर सके जिसे लेकर विद्वान न्यायाधीश ने न केवल कारावास की सजा सुनाई वरन् अर्थदंड भी लगाया है जिसका आधा हिस्सा मृतिका के पिता को नियमानुसार दिया जायेगा।

सुशील त्रिवेदी, कानपुर देहात। आज प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश कानपुर देहात के न्यायालय ने दहेज हत्या के एक मामले में मृतिका के पति, सास,ससुर, एवं दो देवरों को दोषी मानते हुए कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई। कानपुर देहात जनपद के मंगलपुर थानान्तर्गत वर्ष 2016 में हुई इस घटना को लेकर अभियुक्तगण अपने को दोष मुक्त साबित नहीं कर सके जिसे लेकर विद्वान न्यायाधीश ने न केवल कारावास की सजा सुनाई वरन् अर्थदंड भी लगाया है जिसका आधा हिस्सा मृतिका के पिता को नियमानुसार दिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में ए डी जी सी प्रदीप पांडेय ने बताया कि अभियुक्तगणों पर 106 साक्ष्य अधिनियम का भार था किन्तु वे असफल रहे जबकि अभियोजन ने अपने मामले को सही साबित कर दिया। पता चला है कि मंगलपुर थानान्तर्गत किशौरा ग्राम निवासी नन्हें लाल के बेटे विजय कुमार की शादी वर्ष 2012 में अकबरपुर थानान्तर्गत ग्राम शहबाज़ पुर बिवाइन निवासी लाल जी की पुत्री सोनी (कृष्णा देवी) के साथ हुई थी जिसमें बकौल लाल जी पर्याप्त दान दहेज के साथ बेटी की विदाई की थी किन्तु कुछ दिनों बाद उनपर सोने की लर, अंगूठी व दो लाख रुपये नकद की मांग कर दबाव दिया जाने लगा।प्राप्त जानकारी के अनुसार इस सम्बन्ध वार्ता होते होते लगभग तीन साल का समय बीत गया तभी 15 मई 2016 को सोनी ने अपने भाई हरी प्रकाश को फोन पर बताया कि उसके साथ मारपीट की जा रही है और वह उसे विदा करा ले जाय।

इस सम्बन्ध में लालजी ने बताया कि इस सूचना पर उन्होंने अपने बेटे जय प्रकाश को किशौरा भेजा जहाँ सोनी मृत अवस्था में फांसी पर लटकी मिली जिसे लेकर उन्होंने पति विजय कुमार, ससुर नन्हें, सास सिया देवी, देवर रवी व अन्नू के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कराया और न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई। घटना की विवेचना में माननीय न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्यों के आधार पर सभी को दो साल कारावास तथा 5 हजार रुपये प्रति अभियुक्त अर्थ दण्ड भी लगाया जिसका आधा हिस्सा मृतका के पिता को दिये जाने का निर्देश जारी किया है।

Author: AMAN YATRA

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