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दिव्यांगजन दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत ऋण/अनुदान हेतु करें आवेदन

जनपद कानपुर देहात के दिव्यांगजनों को जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सुरभि श्रीवास्तव ने सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, द्वारा संचालित दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत पात्र आवेदकों को दुकान निर्माण/क्रय हेतु तथा ऋण/अनुदान के रूप में रू0 20,000/- की धनराशि तथा खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु रू0 10000/- का ऋण/अनुदान दिये 04 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर से दिये जाने का प्राविधान है

कानपुर देहात। जनपद कानपुर देहात के दिव्यांगजनों को जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सुरभि श्रीवास्तव ने सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, द्वारा संचालित दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत पात्र आवेदकों को दुकान निर्माण/क्रय हेतु तथा ऋण/अनुदान के रूप में रू0 20,000/- की धनराशि तथा खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु रू0 10000/- का ऋण/अनुदान दिये 04 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर से दिये जाने का प्राविधान है।

दुकान निर्माण/संचालन ऋण पात्रता हेतु शर्तें निम्नवत हैंः-
1- ऐसे दिव्यांग जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक की दिव्यांगता से प्रभावित हों एवं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।
2- जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो।
3-जिनकी आयु न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक, किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो।
4-जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाए हों तथा जिनके विरूद्ध किसी
प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो।
5- दुकान निर्माण योजनान्तर्गत ऐसे दिव्यांगजन जिनकी स्वयं की 110 वर्ग फिट भूमि हो या अपने संस्त्रोतो से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हों।

दिव्यांग पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन हेतु वांछित अभिलेखों सहित आन वेबसाइट http:divyangjandukan.upsdc.gov.in पर आन लाइन आवेदन कर सकते हैं। आन लाइन आवेदन करते समय दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र, तथा आधार कार्ड की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ ऑन लाइन उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए कार्य दिवस में कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, कमरा नम्बर-105, विकास भवन, माती, कानपुर देहात में सम्पर्क कर सकते हैं।

anas quraishi
Author: anas quraishi

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