कानपुर देहात: जनपद के जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने एक सराहनीय पहल की है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी नेहा सिंह ने जानकारी दी है कि “दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना” के तहत पात्र दिव्यांग जोड़ों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि दंपत्ति में युवक दिव्यांग है तो ₹15,000, युवती दिव्यांग है तो ₹20,000 और यदि दोनों दिव्यांग हैं तो ₹35,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
कौन कर सकता है आवेदन? जानें पात्रता की शर्तें:
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है:
आवेदन की प्रक्रिया हुई आसान, ऑनलाइन करें अप्लाई:
पात्र दिव्यांग दंपत्ति इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://divvyangjan.upsdc.giv.in पर जाएं।
आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे ये महत्वपूर्ण दस्तावेज:
ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद, निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित हार्ड कॉपी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, कमरा नंबर-105, विकास भवन, माती, कानपुर देहात में जमा करनी होगी:
यह योजना दिव्यांगजनों के जीवन में खुशहाली लाने और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पात्र दंपत्ति जल्द से जल्द आवेदन करें और इस प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाएं!
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