कानपुर देहात

दीपावली से पहले शिक्षकों को बोनस दिए जाने की तैयारी, ऐसे होगा भुगतान

शिक्षकों को जुलाई 2022 से चार फीसदी बढ़े महंगाई भत्ता (डीए) और बोनस देने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद बेसिक शिक्षा वित्त एवं लेखाधिकारी कानपुर देहात शिवा त्रिपाठी ने इससे संबंधित आदेश जारी करते हुए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से परिषदीय शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सूची मांगी है जिससे कि 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान दीपावली से पहले किया जा सके।

कानपुर देहात, अमन यात्रा : शिक्षकों को जुलाई 2022 से चार फीसदी बढ़े महंगाई भत्ता (डीए) और बोनस देने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद बेसिक शिक्षा वित्त एवं लेखाधिकारी कानपुर देहात शिवा त्रिपाठी ने इससे संबंधित आदेश जारी करते हुए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से परिषदीय शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सूची मांगी है जिससे कि 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान दीपावली से पहले किया जा सके। आदेश के बाद दीपावली से पहले बोनस मिलने का रास्ता साफ हो गया है। महंगाई भत्ता वृद्धि का लाभ अक्तूबर के वेतन के साथ देने का आदेश दिया गया है लेकिन अभी इस आशय का कोई आदेश नहीं है कि अक्तूबर का वेतन कर्मचारियों को दीपावली से पूर्व ही दे दिया जाए। राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को चार फीसदी वृद्धि के साथ अब 38 फीसदी डीए मिलेगा।

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ऐसे होगा बोनस का भुगतान-

30 दिन का तदर्थ बोनस उन शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए अनुमन्य होगा जिन्होंने 31 मार्च 2022 को एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली थी।


ऐसे कर्मचारी जिन्हें वर्ष 2021-22 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा आपराधिक मुकदमे में दंड दिया गया हो को वित्तीय वर्ष 2021-22 का तदर्थ बोनस नहीं मिलेगा।


ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध वर्ष 2021-22 अथवा उसके पूर्व के वर्षों में अनुशासनिक एवं अपीलीय नियमावली के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित है को तदर्थ बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा।


मुकदमे का परिणाम प्राप्त होने व कर्मचारी को दोषमुक्त होने की दशा में ही बोनस का भुगतान किया जाएगा, जिन जिन वर्षों का तदर्थ बोनस उक्त करण से स्थगित रहा है सभी वर्षों के बोनस का भुगतान दोषमुक्त होने पर किया जाएगा।


विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा न्यायालय में लंबित आपराधिक मुकदमे में प्राप्त परिणाम के आधार पर बोनस की देयता के बारे में भुगतान करने न करने के बारे में जो निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। पुनर्विचार के निर्णय के परिणाम के आधार पर बोनस की देयता पर पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।


जो शिक्षक या अन्य कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर 31 मार्च 2022 के बाद सेवानिवृत्ति हो चुके हैं अथवा 30 अप्रैल 2023 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनको अनुमन्य तदर्थ बोनस की संपूर्ण धनराशि का भुगतान नगद किया जायेगा।

Author: aman yatra

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