दुकानों के साप्ताहिक बन्दी के दिन निर्धारित, अकबरपुर में समस्त दुकानें बुधवार व पुखरायां में सोमवार को रहेंगी बन्द : जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8 की उपधारा 2 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी नेहा जैन ने निर्देश दिये है.
अमन यात्रा, कानपुर देहात : उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8 की उपधारा 2 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी नेहा जैन ने निर्देश दिये है कि कानपुर देहात के अकबरपुर ब्लाक के समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान व आटा चक्की की साप्ताहिक बन्दी बुधवार, रूरा में समस्त गल्ला मार्केट रूरा की समस्त दुकाने दिन मंगलवार को, टाउन एरिया शिवली की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान व आटा चक्की दिन मंगलवार को, पुखरायां व झींझक की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान व आटा चक्की दिन सोमवार को, राजपुर, रसूलाबाद व सिकन्दरा के समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान व आटा चक्की दिन मंगलवार को, रनियां के समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान व आटा चक्की दिन शनिवार को तथा इसी प्रकार उक्त समस्त क्षेत्रों में स्थित नाईयों की दुकानें मंगलवार को साप्ताहिक बन्दी के दिन बन्द रहेंगी। उन्होंने बताया कि यह निर्देश 01 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक प्रभावी रहेंगे।