लखनऊ। नगरीय निकाय निर्वाचक नामावली के प्रकाशन एवं दावा आपत्ति प्राप्त करने संबंधी संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु समय सारिणी जारी की गई।भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यक सपठित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-35 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-12ख में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मनोज कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि प्रदेश में नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली का निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा :-
कानपुर देहात: तहसीलदार अकबरपुर ने बताया कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिल, कानपुर से…
कानपुर देहात: अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए है!…
कानपुर देहात: संदलपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत अकना की प्रधान मोहिनी सिंह के अनुरोध पर,…
कानपुर देहात: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, नव…
कानपुर देहात: अब कानपुर देहात के किसान भी अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं! सरकार ने…
कानपुर देहात: जनपद के किसानों को समय से, पर्याप्त मात्रा में तथा पारदर्शी व्यवस्था के…
This website uses cookies.