लखनऊ। नगरीय निकाय निर्वाचक नामावली के प्रकाशन एवं दावा आपत्ति प्राप्त करने संबंधी संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु समय सारिणी जारी की गई।भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यक सपठित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-35 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-12ख में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मनोज कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि प्रदेश में नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली का निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा :-
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