नवीन अपराधिक विधियो भारतीय न्याय संहिता हेतु कार्यशाला का हुआ आयोजन
उत्तर प्रदेश शासन अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं जिला मजिस्ट्रेट कानपुर देहात आलोक सिंह के निर्देशानुसार एक कार्यशाला का आयोजन मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार जनपद कानपुर देहात में किया गया, जिसमें नवीन अपराधिक विधियो भारतीय न्याय संहिता ,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में राजस्व अधिकारियों को अवगत कराया गया
कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश शासन अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं जिला मजिस्ट्रेट कानपुर देहात आलोक सिंह के निर्देशानुसार एक कार्यशाला का आयोजन मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार जनपद कानपुर देहात में किया गया, जिसमें नवीन अपराधिक विधियो भारतीय न्याय संहिता ,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में राजस्व अधिकारियों को अवगत कराया गया |प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन अविनाश चंद्र चतुर्वेदी द्वारा नवीन अपराधिक विधियो भारतीय न्याय संहिता 2023,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम2023 से राजस्व अधिकारियों को अवगत कराया गया एवं अपराधिक विधियो में हुए परिवर्तन एवं नवीन प्रावधानों की व्याख्या की गयी |प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन अविनाश चंद्र चतुर्वेदी द्वारा बताया गया की तीनों नवीन कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश भर में लागू होंगे|1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता का स्थान भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं इंडियन एविडेंस एक्ट 2030 का स्थान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लेगा| कार्यशाला में अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अमित कुमार एवं उप जिला मजिस्ट्रेट तथा जनपद के अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।